फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Fine of Rs 17 lakh on 29 people who stole stamps in land registry

Siddharthnagar News: जमीन रजिस्ट्री में स्टांप चोरी करने वाले 29 लोगों पर 17 लाख का जुर्माना

Wed, 15 Nov 2023 12:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Wed, 15 Nov 2023 12:07 AM IST
विज्ञापन
Fine of Rs 17 lakh on 29 people who stole stamps in land registry
सिद्धार्थनगर। जमीन रजिस्ट्री कराने के दौरान रुपये बचाने के लिए अक्तूबर महीने में 29 लोगों ने स्टांप चोरी की। इसका खुलासा विभाग की जांच में हुआ। इस महीने कुल 117 रजिस्ट्री हुई। इसमें 29 लोगों ने स्टांप चोरी की। एडीएम ने स्टांप चोरी करने वालों पर 1707455 रुपये जुर्माना लगाया गया है।
विज्ञापन

पांचों तहसीलों नौगढ़, बांसी, इटवा, शोहरतगढ़ व डुमरियागंज में स्थित उप निबंधन कार्यालय में प्रतिदिन होने वाले भूमि रजिस्ट्री के मामलों का स्थलीय निरीक्षण किया जाता है। इनमें छोटे भूमि रजिस्ट्री के मामले रजिस्ट्रार एवं निबंधन कार्यालय कर्मी द्वारा जांच की जाती है। बड़े भूमि के बैनामे डीएम, एडीएम और एआईजी स्टांप के पास भेजे जाते है। जिनका स्थलीय सत्यापन एवं जांच वह स्वयं करते है। इन भूमि रजिस्ट्री के मामलों में स्टांप चोरी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी स्वयं केस दर्ज कर संबंधित पक्ष को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई करते है। इसी के तहत अक्टूबर माह में हुई भमि रजिस्ट्री के 117 मामलों की जांच हुई, जिसमें 29 लोगों द्वारा स्टांप चोरी करने का मामला सामने आया। एडीएम उमाशंकर की तरफ से इनको नोटिस देकर कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन

-------------------
ऐसे होती हैं स्टांप चोरी
कोई भूमि जो चकरोड, पक्की अथवा कच्ची सड़क पर होती है और आबादी के निकट होती है । उस पर सर्किल रेट के अलावा अतिरिक्त स्टांप लगता है। इसके अलावा संबंधित भूमि में मकान, अर्धनिर्मित भवन अथवा बाग व पेड़ मौजूद हो तो भी अधिक स्टांप शुल्क लगता है। भूमि रजिस्ट्री के दौरान इन तथ्यों को छिपाकर कम स्टांप शुल्क देते हुए बैनामा कराया जाता है तो उसे स्टांप चोरी माना जाता है। इन्हीं मामलों में स्टांप चोरी का केस दर्ज करने के साथ ही संबंधित पक्ष को नोटिस देकर मुकदमा चलाया जाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed