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चरस तस्कर को 18 साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला सिद्धार्थनगर
Updated Thu, 26 Oct 2017 10:32 PM IST
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चरस के साथ पकड़ा गया आरोपी
- फोटो : अमर उजाला
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सिद्धार्थनगर। अपर सत्र न्यायाधीश व एफटीसी द्वितीय एसएन त्रिपाठी की अदालत ने गुरुवार को नेपाल से चरस तस्करी में लिप्त तस्कर को 18 वर्ष कैद व 1.80 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियुक्त सलाहुद्दीन बस्ती के गांव और थाना दुबौलिया का रहनेवाला है।
एडीजीसी फौजदारी अखिलेश नारायण श्रीवास्तव के अनुसार 22 नवंबर 2008 को थाना ढेबरूआ पुलिस मुखबिर की सूचना पर एसआई रमेश के नेतृत्व में मुजहना तिराहा के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान साइकिल पर सवार अभियुक्त पुलिस को देख हड़बड़ा गया। संदेह होने पर पुलिस ने हैंडिल में टंगे झोले की तलाशी ली जिसमें 2 किलो 500 ग्राम चरस बरामद हुआ। इसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत 2.50 लाख रुपये आंकी गई थी।
अभियुक्त ने कबूल किया कि वह चरस को मुंबई बेचने के लिए ले जा रहा था। अदालत में अभियोजन पक्ष ने 6 साक्ष्य व 12 प्रलेखों को प्रस्तुत किया। अपर सत्र न्यायाधीश व एफटीसी द्वितीय एसएन त्रिपाठी ने प्रस्तुत प्रलेखों के आधार पर सलाहुद्दीन को दोषी करार देते हुए 18 वर्ष कैद और 1.80 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई।
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एडीजीसी फौजदारी अखिलेश नारायण श्रीवास्तव के अनुसार 22 नवंबर 2008 को थाना ढेबरूआ पुलिस मुखबिर की सूचना पर एसआई रमेश के नेतृत्व में मुजहना तिराहा के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान साइकिल पर सवार अभियुक्त पुलिस को देख हड़बड़ा गया। संदेह होने पर पुलिस ने हैंडिल में टंगे झोले की तलाशी ली जिसमें 2 किलो 500 ग्राम चरस बरामद हुआ। इसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत 2.50 लाख रुपये आंकी गई थी।
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अभियुक्त ने कबूल किया कि वह चरस को मुंबई बेचने के लिए ले जा रहा था। अदालत में अभियोजन पक्ष ने 6 साक्ष्य व 12 प्रलेखों को प्रस्तुत किया। अपर सत्र न्यायाधीश व एफटीसी द्वितीय एसएन त्रिपाठी ने प्रस्तुत प्रलेखों के आधार पर सलाहुद्दीन को दोषी करार देते हुए 18 वर्ष कैद और 1.80 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई।
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