फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   चरस तस्करी में तीन को 10 वर्ष की सजा

चरस तस्करी में तीन को 10 वर्ष की सजा

Fri, 09 Jun 2017 11:43 PM IST
Updated Fri, 09 Jun 2017 11:43 PM IST
विज्ञापन
चरस तस्करी में तीन को 10 वर्ष की सजा

विज्ञापन
सिद्धार्थनगर। चरस तस्करी के छह वर्ष पुराने मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट-द्वितीय ने तीन नेपाली नागरिकों को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामला थाना डुमरियागंज के बेवां चौराहे का है। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

अभियोजन के अनुसार डुमरियागंज पुलिस नेेेे मुखबिर की सूचना पर सात जून 2011 की रात बेवां चौराहे से चार लोगों को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान चारों के पास से 17 किलो चरस बरामद हुआ था। आरोपियों की पहचान नेपाल के बड़ा जिला के सेमरा थाना अंतर्गत भवानीपुर जीत निवासी केदार मुखिया, माधुरी, रोमौली गांव निवासीनी कुसुम देवी और नेपाल के ललितपुर जिले के चापगवां निवासी सविता के रूप में हुई थी। सत्य परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष अपर जिला शासकीय अधिकवक्ता अखिलेश नरायन श्रीवास्तव की ओर से सात गवाह और कई अभिलेखीय साक्ष्य कोर्ट के समक्ष पेश किया। कोर्ट ने परीक्षण के बाद केदार मुखिया, माधुरी और कुसुम को तस्करी का दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष की कठोर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed