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Siddharthnagar News: निर्माण श्रमिकों की सहायता योजना समयावधि बढ़ी
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विवाह सहायता योजना में अब 85 हजार रुपये
पंजीकृत श्रमिकों की सहूलियत में हुआ इजाफा
महराजगंज। निर्माण श्रमिकों के हित में शासन ने पंजीकृत श्रमिक कन्या विवाह सहायता योजना में संशोधन किया है। अब तीन माह की जगह छह माह का समय कर दिया गया है। साथ ही पहले के मुकाबले सहायता राशि भी बढ़ाई गई है। इसके पत्र भी मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय को प्राप्त हुए हैं।
निर्माण श्रमिकों के मदद के लिए कन्या विवाह सहायता योजना संचालित है। इसमें शासन स्तर से संशोधन हुआ है। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि पहले जहां विवाह के तीन माह के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने की अनिवार्यता थी, वहीं अब छह माह के भीतर आवेदन किया जा सकेगा। इसके साथ ही योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि में भी वृद्धि की गई है। स्वजातीय विवाह पर 55,000 की जगह 65,000 रुपये मिलेंगे। वहीं अंतरजातीय विवाह पर 61,000 की जगह 75,000 दिए जाएंगे। सामूहिक विवाह की स्थिति प्रोत्साहन राशि 75,000 बढ़ाकर 85,000 रुपये कर दी गई है। आवेदक पूर्व निर्धारित अभिलेखों के साथ विवाह पंजीकरण की स्वप्रमाणित छायाप्रति भी संलग्न कर श्रम विभाग में आवेदन कर सकते हैं। गस योजना का लाभ पंजीकृत निर्माण श्रमिक उठा सकते हैं। जिन्होंने श्रम बोर्ड की सदस्यता अवधि का कम से कम एक वर्ष पूर्ण कर लिया हो।
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श्रम विभाग की विवाह प्रोत्साहन योजना तीन माह की जगह अब छह माह की गई है। साथ ही धनराशि में भी वृद्धि की गई है। शासन से प्राप्त पत्र की जानकारी संबंधित विभाग को भेज दी गई है। श्रमिकों को लाभ अब बदले निर्देश मानकों के आधार पर दिया जाएगा।
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-महेंद्र प्रताप सिंह, सीडीओ
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पंजीकृत श्रमिकों की सहूलियत में हुआ इजाफा
महराजगंज। निर्माण श्रमिकों के हित में शासन ने पंजीकृत श्रमिक कन्या विवाह सहायता योजना में संशोधन किया है। अब तीन माह की जगह छह माह का समय कर दिया गया है। साथ ही पहले के मुकाबले सहायता राशि भी बढ़ाई गई है। इसके पत्र भी मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय को प्राप्त हुए हैं।
निर्माण श्रमिकों के मदद के लिए कन्या विवाह सहायता योजना संचालित है। इसमें शासन स्तर से संशोधन हुआ है। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि पहले जहां विवाह के तीन माह के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने की अनिवार्यता थी, वहीं अब छह माह के भीतर आवेदन किया जा सकेगा। इसके साथ ही योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि में भी वृद्धि की गई है। स्वजातीय विवाह पर 55,000 की जगह 65,000 रुपये मिलेंगे। वहीं अंतरजातीय विवाह पर 61,000 की जगह 75,000 दिए जाएंगे। सामूहिक विवाह की स्थिति प्रोत्साहन राशि 75,000 बढ़ाकर 85,000 रुपये कर दी गई है। आवेदक पूर्व निर्धारित अभिलेखों के साथ विवाह पंजीकरण की स्वप्रमाणित छायाप्रति भी संलग्न कर श्रम विभाग में आवेदन कर सकते हैं। गस योजना का लाभ पंजीकृत निर्माण श्रमिक उठा सकते हैं। जिन्होंने श्रम बोर्ड की सदस्यता अवधि का कम से कम एक वर्ष पूर्ण कर लिया हो।
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श्रम विभाग की विवाह प्रोत्साहन योजना तीन माह की जगह अब छह माह की गई है। साथ ही धनराशि में भी वृद्धि की गई है। शासन से प्राप्त पत्र की जानकारी संबंधित विभाग को भेज दी गई है। श्रमिकों को लाभ अब बदले निर्देश मानकों के आधार पर दिया जाएगा।
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-महेंद्र प्रताप सिंह, सीडीओ