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चकबंदी प्रक्रिया : धारा-52 का प्रस्ताव जल्द जाएगा निदेशालय
Wed, 11 Mar 2026 11:45 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Wed, 11 Mar 2026 11:45 PM IST
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सिद्धार्थनगर। तहसील क्षेत्र के ग्राम नौतला सरपतहा (तप्पा डबरा, परगना नौगढ़) में चकबंदी प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। बुधवार को धारा-52 का प्रस्ताव निदेशालय भेजे जाने से पहले डीएम व जिला उप संचालक चकबंदी शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता में गांव में बैठक आयोजित की गई।
बैठक में डीएम ने ग्रामवासियों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान ग्रामीणों ने चकबंदी प्रक्रिया के प्रति संतुष्टि जताई। जिलाधिकारी ने बताया कि गांव में चकबंदी की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और अब धारा-52 के तहत प्रस्ताव निदेशालय भेजा जाएगा। इसके बाद अधिसूचना जारी होने के साथ ही गांव में चकबंदी प्रक्रिया समाप्त मानी जाएगी।
उन्होंने बताया कि ग्राम में चकबंदी की शुरुआत उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा-4(2) के अंतर्गत वर्ष 2016 में गजट अधिसूचना जारी होने के बाद हुई थी। 19 अप्रैल से 20 मई 2022 तक चक सीमांकन और कब्जा परिवर्तन की कार्रवाई पूरी की गई। वर्तमान में सभी चकदार अपने-अपने नए चक पर खेती कर रहे हैं।
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21 मई 2022 से 29 दिसंबर 2025 तक अंतिम अभिलेखों की तैयारी का कार्य पूरा कर उन्हें 27 फरवरी 2026 को माल अभिलेखागार व तहसील में जमा कर दिया गया है। जोत चकबंदी आकार पत्र-45 के उद्धरण भी सभी चकदारों को वितरित कर दिए गए हैं। चकबंदी के बाद ग्राम में सार्वजनिक उपयोग की भूमि में भी वृद्धि हुई है। राजस्व संहिता की धारा-77 के अंतर्गत भूमि 1.1840 हेक्टेयर से बढ़कर 20.3900 हेक्टेयर हो गई है, जबकि नवीन परती व बंजर भूमि 0.3120 हेक्टेयर से बढ़कर 3.3060 हेक्टेयर हो गई है।
बैठक में ग्राम प्रधान डेल्लू, चकबंदी समिति के सदस्य हजरत अली, सुंदर, पंचम सहित मुबारक अली, रामभरोसे, अकबर हुसैन, राममनोहर और अनवर हुसैन समेत अन्य ग्रामीणों ने चकबंदी प्रक्रिया के लिए जिलाधिकारी और चकबंदी अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी (न्याय) एवं उप संचालक चकबंदी डॉ. ज्ञान प्रकाश, उप जिलाधिकारी व बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी शशांक शेखर राय तथा उप जिलाधिकारी शोहरतगढ़ विवेकानंद मिश्र सहित तहसील व चकबंदी विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।
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बैठक में डीएम ने ग्रामवासियों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान ग्रामीणों ने चकबंदी प्रक्रिया के प्रति संतुष्टि जताई। जिलाधिकारी ने बताया कि गांव में चकबंदी की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और अब धारा-52 के तहत प्रस्ताव निदेशालय भेजा जाएगा। इसके बाद अधिसूचना जारी होने के साथ ही गांव में चकबंदी प्रक्रिया समाप्त मानी जाएगी।
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उन्होंने बताया कि ग्राम में चकबंदी की शुरुआत उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा-4(2) के अंतर्गत वर्ष 2016 में गजट अधिसूचना जारी होने के बाद हुई थी। 19 अप्रैल से 20 मई 2022 तक चक सीमांकन और कब्जा परिवर्तन की कार्रवाई पूरी की गई। वर्तमान में सभी चकदार अपने-अपने नए चक पर खेती कर रहे हैं।
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21 मई 2022 से 29 दिसंबर 2025 तक अंतिम अभिलेखों की तैयारी का कार्य पूरा कर उन्हें 27 फरवरी 2026 को माल अभिलेखागार व तहसील में जमा कर दिया गया है। जोत चकबंदी आकार पत्र-45 के उद्धरण भी सभी चकदारों को वितरित कर दिए गए हैं। चकबंदी के बाद ग्राम में सार्वजनिक उपयोग की भूमि में भी वृद्धि हुई है। राजस्व संहिता की धारा-77 के अंतर्गत भूमि 1.1840 हेक्टेयर से बढ़कर 20.3900 हेक्टेयर हो गई है, जबकि नवीन परती व बंजर भूमि 0.3120 हेक्टेयर से बढ़कर 3.3060 हेक्टेयर हो गई है।
बैठक में ग्राम प्रधान डेल्लू, चकबंदी समिति के सदस्य हजरत अली, सुंदर, पंचम सहित मुबारक अली, रामभरोसे, अकबर हुसैन, राममनोहर और अनवर हुसैन समेत अन्य ग्रामीणों ने चकबंदी प्रक्रिया के लिए जिलाधिकारी और चकबंदी अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी (न्याय) एवं उप संचालक चकबंदी डॉ. ज्ञान प्रकाश, उप जिलाधिकारी व बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी शशांक शेखर राय तथा उप जिलाधिकारी शोहरतगढ़ विवेकानंद मिश्र सहित तहसील व चकबंदी विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।