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Siddharthnagar News: षड्यंत्र पूर्वक हत्या के अभियुक्त परवेज रजा की जमानत अर्जी खारिज
Sun, 19 Nov 2023 01:14 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Sun, 19 Nov 2023 01:14 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने हत्या करने के अभियुक्त थाना लोटन के ग्राम बरवा निवासी परवेज रजा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियुक्त जेल में बंद है।
घटना लोटन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बरवा के पश्चिम नाले के पास 15 अगस्त को हुई थी। बरवा गांव के शिवपूजन ने पुलिस को तहरीर दी कि उसका 20 वर्षीय भाई रोहित 15 अगस्त 2023 को शाम छह बजे घर से निकला और लौटकर नहीं आया। खोजबीन करने पर भी नहीं मिला। पुलिस ने परवेज व चीनक के विरुद्ध केस दर्ज किया। विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने परवेज रजा को गिरफ्तार किया।
अभियुक्त ने बयान में कहा कि कुछ माह पूर्व रोहित व उसके परिजनों ने उसके ऊपर चोरी का आरोप लगाकर जेल भेजवा दिया था। वह इसका बदला लेना चाहता था। उसने अपनी प्रेमिका संजू यादव के साथ रोहित को प्रेमजाल में फंसाकर घटनास्थल पर लाने का प्लान बनाया। उसने अपना मोबाइल प्रेमिका संजू यादव को दे दिया। इसके बाद संजू यादव रोहित से फोन पर बात करने लगी और रोहित को फंसाकर घटना वाले दिन टोला के पश्चिम नाले के पास ले आई। इसके बाद उसने अपने साथी सुनील चौरसिया के साथ मिलकर यूकेलिप्टस के डंडे से रोहित पर ताबड़तोड़ वार किया तथा रोहित को मरा जानकर वहां से भाग गए।
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अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक यूकेलिप्टस का डंडा बरामद किया गया। अभियुक्त ने पुलिस के समक्ष सहअभियुक्त सुनील चौरसिया के साथ मिलकर रोहित की हत्या करने की बात स्वीकार की तथा रोहित को घटनास्थल पर सहअभियुक्त कृष्ण मोहन प्रजापति उर्फ रोलू द्वारा साइकिल पर बैठाकर लाना स्वीकार किया।
विवेचक ने गवाहों की गवाही के आधार पर धारा 364 का विलोपन करके समान आशय से आपराधिक षड्यंत्र एवं हत्या के अपराध में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। परवेज ने घटना से इन्कार करते हुए फर्जी तरीके से मामले में फंसाने की बात कहकर जमानत प्रार्थनापत्र दाखिल किया।
जिला शासकीय अधिवक्ता फ़ौजदारी अखिलेश नारायण श्रीवास्तव ने जमानत का विरोध किया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने जमानत का उपयुक्त आधार ना पाकर गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बगैर जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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सिद्धार्थनगर। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने हत्या करने के अभियुक्त थाना लोटन के ग्राम बरवा निवासी परवेज रजा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियुक्त जेल में बंद है।
घटना लोटन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बरवा के पश्चिम नाले के पास 15 अगस्त को हुई थी। बरवा गांव के शिवपूजन ने पुलिस को तहरीर दी कि उसका 20 वर्षीय भाई रोहित 15 अगस्त 2023 को शाम छह बजे घर से निकला और लौटकर नहीं आया। खोजबीन करने पर भी नहीं मिला। पुलिस ने परवेज व चीनक के विरुद्ध केस दर्ज किया। विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने परवेज रजा को गिरफ्तार किया।
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अभियुक्त ने बयान में कहा कि कुछ माह पूर्व रोहित व उसके परिजनों ने उसके ऊपर चोरी का आरोप लगाकर जेल भेजवा दिया था। वह इसका बदला लेना चाहता था। उसने अपनी प्रेमिका संजू यादव के साथ रोहित को प्रेमजाल में फंसाकर घटनास्थल पर लाने का प्लान बनाया। उसने अपना मोबाइल प्रेमिका संजू यादव को दे दिया। इसके बाद संजू यादव रोहित से फोन पर बात करने लगी और रोहित को फंसाकर घटना वाले दिन टोला के पश्चिम नाले के पास ले आई। इसके बाद उसने अपने साथी सुनील चौरसिया के साथ मिलकर यूकेलिप्टस के डंडे से रोहित पर ताबड़तोड़ वार किया तथा रोहित को मरा जानकर वहां से भाग गए।
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अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक यूकेलिप्टस का डंडा बरामद किया गया। अभियुक्त ने पुलिस के समक्ष सहअभियुक्त सुनील चौरसिया के साथ मिलकर रोहित की हत्या करने की बात स्वीकार की तथा रोहित को घटनास्थल पर सहअभियुक्त कृष्ण मोहन प्रजापति उर्फ रोलू द्वारा साइकिल पर बैठाकर लाना स्वीकार किया।
विवेचक ने गवाहों की गवाही के आधार पर धारा 364 का विलोपन करके समान आशय से आपराधिक षड्यंत्र एवं हत्या के अपराध में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। परवेज ने घटना से इन्कार करते हुए फर्जी तरीके से मामले में फंसाने की बात कहकर जमानत प्रार्थनापत्र दाखिल किया।
जिला शासकीय अधिवक्ता फ़ौजदारी अखिलेश नारायण श्रीवास्तव ने जमानत का विरोध किया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने जमानत का उपयुक्त आधार ना पाकर गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बगैर जमानत अर्जी खारिज कर दी।