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सी-विजिल एप पर दर्ज हुए 26 केस, 17 में कार्रवाई
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सी-विजिल एप पर दर्ज हुए 26 केस, 17 में कार्रवाई
सिद्धार्थनगर। विधानसभा चुनाव में बिना अनुमति के बैनर-पोस्टर लगाने समेत अन्य मामलों में सी-विजिल एप पर जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों से 26 मामले दर्ज किए गए। इनकी जांच के बाद 17 मामलों की पुष्टि होने पर प्रशासनिक टीम ने कार्रवाई की।
चुनाव में संबंधित भूमि, मकान अथवा संस्थान की अनुमति के बिना प्रचार सामग्री नहीं लगाई जा सकती है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों, सरकारी भवनों, सड़क किनारे, बिजली एवं टेलीफोन के पोल आदि भी प्रचार सामग्री के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। चुनाव में ऐसे मामलों पर नजर रखने और इसकी शिकायत पर जांचकर कार्रवाई करने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां से जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों अथवा उनके समर्थकों की ओर से बिना अनुमति के झंडा, बैनर और पोस्टर आदि प्रचार सामग्री लगाने के मामलों की निगरानी की जा रही है।
यहां पर तैनात अभिषेक श्रीवास्तव, शैलेश कुमार श्रीवास्तव, अजीत कुमार और महेंद्र कुमार की टीम विभिन्न स्थानों से मिल रही शिकायतों को दर्ज करते हैं और उन्हें कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों के पास अग्रसारित करते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक दर्ज हुए मामलों में अधिकांश मामले, बिना अनुमति के बैनर पोस्टर लगाने के हैं। शिकायतकर्ता की ओर से संबंधित अवैध प्रचार सामग्री की मोबाइल फोन से तस्वीर खींचकर सी-विजिल एप पर शिकायत भेजी गई।
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इटवा क्षेत्र से मिली अधिकांश शिकायत
सी-विजिल एप पर अब तक दर्ज हुई शिकायतों में सर्वाधिक 22 मामले इटवा विधानसभा क्षेत्र की है। इसके अलावा, कपिलवस्तु से दो और शोहरतगढ़ एवं डुमरियागंज से एक-एक मामला दर्ज किया गया। जांच में सिर्फ इटवा क्षेत्र के 17 मामलों की पुष्टि हुई। शेष मामले फर्जी पाए गए। जिन मामलों में पुष्टि हुई, उनमें प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंच कर बिना अनुमति की लगाई गई प्रचार सामग्री को हटवाने की कार्रवाई की।
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सिद्धार्थनगर। विधानसभा चुनाव में बिना अनुमति के बैनर-पोस्टर लगाने समेत अन्य मामलों में सी-विजिल एप पर जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों से 26 मामले दर्ज किए गए। इनकी जांच के बाद 17 मामलों की पुष्टि होने पर प्रशासनिक टीम ने कार्रवाई की।
चुनाव में संबंधित भूमि, मकान अथवा संस्थान की अनुमति के बिना प्रचार सामग्री नहीं लगाई जा सकती है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों, सरकारी भवनों, सड़क किनारे, बिजली एवं टेलीफोन के पोल आदि भी प्रचार सामग्री के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। चुनाव में ऐसे मामलों पर नजर रखने और इसकी शिकायत पर जांचकर कार्रवाई करने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां से जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों अथवा उनके समर्थकों की ओर से बिना अनुमति के झंडा, बैनर और पोस्टर आदि प्रचार सामग्री लगाने के मामलों की निगरानी की जा रही है।
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यहां पर तैनात अभिषेक श्रीवास्तव, शैलेश कुमार श्रीवास्तव, अजीत कुमार और महेंद्र कुमार की टीम विभिन्न स्थानों से मिल रही शिकायतों को दर्ज करते हैं और उन्हें कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों के पास अग्रसारित करते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक दर्ज हुए मामलों में अधिकांश मामले, बिना अनुमति के बैनर पोस्टर लगाने के हैं। शिकायतकर्ता की ओर से संबंधित अवैध प्रचार सामग्री की मोबाइल फोन से तस्वीर खींचकर सी-विजिल एप पर शिकायत भेजी गई।
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इटवा क्षेत्र से मिली अधिकांश शिकायत
सी-विजिल एप पर अब तक दर्ज हुई शिकायतों में सर्वाधिक 22 मामले इटवा विधानसभा क्षेत्र की है। इसके अलावा, कपिलवस्तु से दो और शोहरतगढ़ एवं डुमरियागंज से एक-एक मामला दर्ज किया गया। जांच में सिर्फ इटवा क्षेत्र के 17 मामलों की पुष्टि हुई। शेष मामले फर्जी पाए गए। जिन मामलों में पुष्टि हुई, उनमें प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंच कर बिना अनुमति की लगाई गई प्रचार सामग्री को हटवाने की कार्रवाई की।