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एक परिवार की दो पुत्रियों को विवाह पर मिलेगा आनलाइन शादी अनुदान
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श्रावस्ती। जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र गरीबों के कल्याण के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित योजना में अब एक परिवार की दो पुत्रियों को शादी अनुदान योजना का फायदा मिलेगा। आन लाइन स्तर पर संचालित इस योजना में गरीब परिवार की दो बेटियों के विवाह पर उन्हें बीस-बीस हजार रुपये की राशि मिलेगी।
जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अतिरिक्त समाज कल्याण विभाग द्वारा आनलाइन शादी अनुदान योजना का संचालन भी किया जा रहा है। इसके तहत नगरीय क्षेत्र के ऐसे गरीब जिनकी वार्षिक आय 56460 रुपये व ग्रामीण क्षेत्र में 48080 रुपये से अधिक नहीं होगी, वह इस योजना के पात्र होंगे। इस योजना में वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, निराश्रित विधवा पेंशन पाने वालों को आय प्रमाण पत्र भी नहीं देना होगा। अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के आवेदकों को तहसील द्वारा आनलाइन जारी जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक अंकित करना होगा। इसके साथ ही विवाह के लिए आवेदन में पुत्री की आयु विवाह की तिथि को 18 वर्ष व उससे अधिक होना भी जरूरी होगा।
पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला अथवा विकलांग आवेदक को साफ्टवेयर के माध्यम से योजना की पात्रता में वरीयता दी जाएगी। इसमें आवेदक को आनलाइन आवेदन शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व अथवा शादी के 90 दिन बाद तक करना होगा। आवेदक विभाग की वेबसाइट पर आन लाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्र पाए जाने पर जिला स्तरीय समिति की बैठक में अनुमोदन के बाद लाभार्थियों के खाते में यह धनराशि भेजी जाएगी।
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जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अतिरिक्त समाज कल्याण विभाग द्वारा आनलाइन शादी अनुदान योजना का संचालन भी किया जा रहा है। इसके तहत नगरीय क्षेत्र के ऐसे गरीब जिनकी वार्षिक आय 56460 रुपये व ग्रामीण क्षेत्र में 48080 रुपये से अधिक नहीं होगी, वह इस योजना के पात्र होंगे। इस योजना में वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, निराश्रित विधवा पेंशन पाने वालों को आय प्रमाण पत्र भी नहीं देना होगा। अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के आवेदकों को तहसील द्वारा आनलाइन जारी जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक अंकित करना होगा। इसके साथ ही विवाह के लिए आवेदन में पुत्री की आयु विवाह की तिथि को 18 वर्ष व उससे अधिक होना भी जरूरी होगा।
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पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला अथवा विकलांग आवेदक को साफ्टवेयर के माध्यम से योजना की पात्रता में वरीयता दी जाएगी। इसमें आवेदक को आनलाइन आवेदन शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व अथवा शादी के 90 दिन बाद तक करना होगा। आवेदक विभाग की वेबसाइट पर आन लाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्र पाए जाने पर जिला स्तरीय समिति की बैठक में अनुमोदन के बाद लाभार्थियों के खाते में यह धनराशि भेजी जाएगी।
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