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Shravasti News: हत्या के मामले में दो भाइयों व पुत्र को उम्रकैद
Sat, 29 Mar 2025 11:50 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
Updated Sat, 29 Mar 2025 11:50 PM IST
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श्रावस्ती। गिलौला के ग्राम पंडित पुरवा में वर्ष 2013 में जन्माष्टमी के दिन हुए सतीश कुमार उर्फ ननकू हत्याकांड में शनिवार को जिला जज ने अपना फैसला सुनाया। मामले में न्यायालय ने दो भाइयों व उसके पुत्र सहित तीन को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। वहीं मामले में एक अन्य आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है।
गिलौला के ग्राम पंडित पुरवा में 28 अगस्त 2013 को जन्माष्टमी के दिन पुरानी रंजिश में सतीश कुमार की हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई हेमंत कुमार उर्फ पुल्लू ने गांव के ही संजय कुमार पाठक पुत्र राजधर पाठक, रामहरेश्वर उर्फ लोहिया पाठक व राजधर पाठक पुत्रगण दुर्गा प्रसाद पाठक और गया प्रसाद पुत्र स्वामी दयाल के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कराया था। गिलौला पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाद में चारों जमानत पर छूटे थे।
इस मामले में शनिवार को अपना फैसला सुनाते हुए जिला जज राम मिलन सिंह ने संजय कुमार, लोहिया व राजभर को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। वहीं मामले में गया प्रसाद को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है। तीनों दोषियों को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच ले जाया गया है।
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गिलौला के ग्राम पंडित पुरवा में 28 अगस्त 2013 को जन्माष्टमी के दिन पुरानी रंजिश में सतीश कुमार की हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई हेमंत कुमार उर्फ पुल्लू ने गांव के ही संजय कुमार पाठक पुत्र राजधर पाठक, रामहरेश्वर उर्फ लोहिया पाठक व राजधर पाठक पुत्रगण दुर्गा प्रसाद पाठक और गया प्रसाद पुत्र स्वामी दयाल के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कराया था। गिलौला पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाद में चारों जमानत पर छूटे थे।
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इस मामले में शनिवार को अपना फैसला सुनाते हुए जिला जज राम मिलन सिंह ने संजय कुमार, लोहिया व राजभर को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। वहीं मामले में गया प्रसाद को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है। तीनों दोषियों को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच ले जाया गया है।
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