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हेलमेट न लगाने वाले दोपहिया वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल
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श्रावस्ती। कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को पेट्रोल पंप संचालकों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम ने पेट्रोल पंप संचालकों से दो पहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट के पेट्रोल न देने की बात कही। साथ ही उन्होंने पंप संचालकों से हेलमेट नहीं तो फ्यूल नहीं का अनुसरण करने की बात कही।
बैठक के दौरान डीएम ओपी आर्य ने कहा कि चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट तथा दो पहिया वाहन चालकों के पास हेलमेट होने के बावजूद भी वह उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इस कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं।
उन्होंने लोगों से अपील की कि वह यातायात नियमों का पालन कर अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं। राज्य सरकार ने आकस्मिक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सीट बेल्ट व हेलमेट अनिवार्य किया है। सड़क हादसों में जन हानि को रोकने के उद्देश्य से पेट्रोल पंपों पर हेलमेट नहीं तो फ्यूल नहीं का फॉर्मूला लागू किया जाए। यह फार्मूला सभी पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शित हो।
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सभी दो पहिया वाहन चालक को बिना हेलमेट पहने पहुंचने पर उन्हें पेट्रोल न दिया जाए। बैठक के दौरान डीएम ने जिला पूर्ति अधिकारी क्यामुद्दीन अंसारी को नियमित पेट्रोल पंपों की जांच करने का निर्देश दिया। इस दौरान डीएम ने पेट्रोल पंप संचालकों को पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ जिला नियत्रंण कक्ष पुलिस, अग्निशमन केंद्र, एंबुलेंस एवं पेट्रोलियम विभाग के उच्चाधिकारियों के नंबर का साइन बोर्ड लगवाने को कहा।
बैठक के दौरान एसपी आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि कोई पंप मालिक बिना हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए वाहनों को ईंधन न दें। उनके इस प्रयास से सड़क हादसों को रोका जा सकता है। हेलमेट न लगाना आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत एक अपराध है। जिसमें 6 माह तक की कैद का प्रावधान है।
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बैठक के दौरान डीएम ओपी आर्य ने कहा कि चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट तथा दो पहिया वाहन चालकों के पास हेलमेट होने के बावजूद भी वह उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इस कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं।
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उन्होंने लोगों से अपील की कि वह यातायात नियमों का पालन कर अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं। राज्य सरकार ने आकस्मिक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सीट बेल्ट व हेलमेट अनिवार्य किया है। सड़क हादसों में जन हानि को रोकने के उद्देश्य से पेट्रोल पंपों पर हेलमेट नहीं तो फ्यूल नहीं का फॉर्मूला लागू किया जाए। यह फार्मूला सभी पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शित हो।
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सभी दो पहिया वाहन चालक को बिना हेलमेट पहने पहुंचने पर उन्हें पेट्रोल न दिया जाए। बैठक के दौरान डीएम ने जिला पूर्ति अधिकारी क्यामुद्दीन अंसारी को नियमित पेट्रोल पंपों की जांच करने का निर्देश दिया। इस दौरान डीएम ने पेट्रोल पंप संचालकों को पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ जिला नियत्रंण कक्ष पुलिस, अग्निशमन केंद्र, एंबुलेंस एवं पेट्रोलियम विभाग के उच्चाधिकारियों के नंबर का साइन बोर्ड लगवाने को कहा।
बैठक के दौरान एसपी आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि कोई पंप मालिक बिना हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए वाहनों को ईंधन न दें। उनके इस प्रयास से सड़क हादसों को रोका जा सकता है। हेलमेट न लगाना आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत एक अपराध है। जिसमें 6 माह तक की कैद का प्रावधान है।