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किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष की कैद
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श्रावस्ती। इकौना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष की कैद व 25 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। छह वर्ष पूर्व हुए छेड़छाड़ के आरोप में सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम नेे आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए फैसला सुनाया।
इकौना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासिनी 14 वर्षीय किशोरी 12 अक्तूबर 2014 दोपहर करीब एक बजे नित्य क्रिया के लिए खेत में गई थी। जहां पहले से घात लगाए बैठे थाना क्षेत्र के ही भंभरी भगवानपुर निवासी गुनऊ ने उसे दबोच लिया। जिसे बीच खेत में ले जाकर उसके साथ दुराचार का प्रयास किया। किशोरी की चीख पुकार पर बगल खेत में काम कर रहे उसके चाचा के आ जाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। इसका मामला किशोरी के पिता ने इकौना थाने में दर्ज कराया था।
इस मामले में अभियोजन की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमाकांत त्रिपाठी ने की। जिनके तर्कों व साक्ष्यों पर विचारण के उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह नेे आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए उसे तीन वर्ष की कैद व 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की रकम में से पंद्रह हजार रुपये पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देना होगा। जबकि शेष रकम राजकीय कोष में जमा की जाएगी।
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इकौना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासिनी 14 वर्षीय किशोरी 12 अक्तूबर 2014 दोपहर करीब एक बजे नित्य क्रिया के लिए खेत में गई थी। जहां पहले से घात लगाए बैठे थाना क्षेत्र के ही भंभरी भगवानपुर निवासी गुनऊ ने उसे दबोच लिया। जिसे बीच खेत में ले जाकर उसके साथ दुराचार का प्रयास किया। किशोरी की चीख पुकार पर बगल खेत में काम कर रहे उसके चाचा के आ जाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। इसका मामला किशोरी के पिता ने इकौना थाने में दर्ज कराया था।
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इस मामले में अभियोजन की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमाकांत त्रिपाठी ने की। जिनके तर्कों व साक्ष्यों पर विचारण के उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह नेे आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए उसे तीन वर्ष की कैद व 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की रकम में से पंद्रह हजार रुपये पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देना होगा। जबकि शेष रकम राजकीय कोष में जमा की जाएगी।
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