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पांच को एक-दूजे के होंगे 700 जोड़े
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श्रावस्ती। जिले के गरीब परिवारों को अपनी बेटियों का हाथ पीला कराने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए पांच दिसंबर को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिसके लिए भिनगा व इकौना नगर पंचायत सहित ब्लॉक मुख्यालयों पर पंजीकरण किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जिले को 700 का लक्ष्य मिला है। चुनावी वर्ष में आयोजित इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए शासन की ओर से निर्देश भी जारी किए गए हैं। ऐसे में पांच दिसंबर को जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। इसके लिए नगर पालिका परिषद भिनगा व नगर पंचायत इकौना सहित जिले के विकास खंडों में पंजीयन कराया जा रहा है। जिन बेटियों की उम्र 18 वर्ष व बेटों की उम्र 21 वर्ष से अधिक है, वह इस योजना के लिए पात्र हैं। ऐसे में उनके माता-पिता जिनकी वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम है, वह अपनी बेटियों के नाम से बैंक खाता खुलवा लें। बैंक पास बुक की छाया प्रति, वर व कन्या का आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र (आयु प्रमाणित किए जाने के लिए) आवेदन के साथ देना होगा।
इसके साथ ही यदि वह अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं तो उन्हें जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने बताया कि सामूहिक विवाह के लिए बेवा महिला की पुत्री, स्वयं बेवा व तलाकशुदा का पुनर्विवाह, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, या दिव्यांग बेटियों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना के तहत प्रति जोड़ा 51 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। इनमें से 35 हजार रुपये लड़की के खाते में स्थानांतरित किए जाएंगे। जबकि विवाह सामग्री पर 10 हजार रुपये तथा छह हजार रुपये प्रति जोड़ा भोजन, बिजली, पानी, टेंट आदि व्यवस्था पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने शहरी क्षेत्र के निवासियों से नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को अपने ब्लॉक पहुंच कर अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण कराकर योजना का लाभ लेने की अपील की है।
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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जिले को 700 का लक्ष्य मिला है। चुनावी वर्ष में आयोजित इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए शासन की ओर से निर्देश भी जारी किए गए हैं। ऐसे में पांच दिसंबर को जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। इसके लिए नगर पालिका परिषद भिनगा व नगर पंचायत इकौना सहित जिले के विकास खंडों में पंजीयन कराया जा रहा है। जिन बेटियों की उम्र 18 वर्ष व बेटों की उम्र 21 वर्ष से अधिक है, वह इस योजना के लिए पात्र हैं। ऐसे में उनके माता-पिता जिनकी वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम है, वह अपनी बेटियों के नाम से बैंक खाता खुलवा लें। बैंक पास बुक की छाया प्रति, वर व कन्या का आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र (आयु प्रमाणित किए जाने के लिए) आवेदन के साथ देना होगा।
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इसके साथ ही यदि वह अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं तो उन्हें जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने बताया कि सामूहिक विवाह के लिए बेवा महिला की पुत्री, स्वयं बेवा व तलाकशुदा का पुनर्विवाह, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, या दिव्यांग बेटियों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना के तहत प्रति जोड़ा 51 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। इनमें से 35 हजार रुपये लड़की के खाते में स्थानांतरित किए जाएंगे। जबकि विवाह सामग्री पर 10 हजार रुपये तथा छह हजार रुपये प्रति जोड़ा भोजन, बिजली, पानी, टेंट आदि व्यवस्था पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने शहरी क्षेत्र के निवासियों से नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को अपने ब्लॉक पहुंच कर अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण कराकर योजना का लाभ लेने की अपील की है।
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