{"_id":"62c48f400b3dfc658a6d74af","slug":"shravasti-srawasti-news-lko638301763","type":"story","status":"publish","title_hn":"मारपीट के चार आरोपियों को तीन साल की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मारपीट के चार आरोपियों को तीन साल की कैद
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
श्रावस्ती। गिलौला के ग्राम पौली नदौना निवासी एक अनुसूचित जाति के युवक की खेत में काम न करने के आरोप में पिटाई कर दी गई। इसका मामला दर्ज कर पुलिस द्वारा न्यायालय पर चार्जशीट भेजी गई थी। जिसका विचारण कर विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट द्वारा चार आरोपियों को तीन-तीन साल की कैद व ढाई ढाई हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
गिलौला के ग्राम पौली नदौना निवासी हरीराम 26 जून 2008 को शाम करीब सात बजे बहराइच से मजदूरी कर वापस घर आ रहा था। जिसे गांव के निकट गांव निवासी नीबर, अर्जुन व राधेश्याम ने रोक लिया। साथ ही उसे अपने खेत में काम न करने व बहराइच में मजदूरी करने जाने की बात को लेकर जाति सूचक गाली दी गई। बाद में नीबर, अर्जुन, राधेश्याम ने परिवार के सागर, जोद्धी, गनेश, बच्चूलाल, रामरूप, सतगुरु, भगौती व ननके के साथ मिल कर मारा पीटा। जिसका मामला गिलौला थाने में दर्ज कराया गया। विवेचना के दौरान गिलौला पुलिस द्वारा नीबर व राधेश्याम पुत्रगण छोटेलाल, ननके पुत्र छत्तर तथा रामरूप पुत्र रामखेलावन के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट भेजी गई थी।
मामले में अभियोजन की पैरवी विशेष अभियोजक प्रेम कुमार मिश्रा ने किया। मुकदमे के विचारण के उपरांत विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट उमेश कुमार ने नीबर, राधेश्याम, ननके व रामरूप पर दोष सिद्ध करते हुए तीन तीन साल की कैद व ढाई ढाई हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। चारों आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार बहराइच भेजा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
गिलौला के ग्राम पौली नदौना निवासी हरीराम 26 जून 2008 को शाम करीब सात बजे बहराइच से मजदूरी कर वापस घर आ रहा था। जिसे गांव के निकट गांव निवासी नीबर, अर्जुन व राधेश्याम ने रोक लिया। साथ ही उसे अपने खेत में काम न करने व बहराइच में मजदूरी करने जाने की बात को लेकर जाति सूचक गाली दी गई। बाद में नीबर, अर्जुन, राधेश्याम ने परिवार के सागर, जोद्धी, गनेश, बच्चूलाल, रामरूप, सतगुरु, भगौती व ननके के साथ मिल कर मारा पीटा। जिसका मामला गिलौला थाने में दर्ज कराया गया। विवेचना के दौरान गिलौला पुलिस द्वारा नीबर व राधेश्याम पुत्रगण छोटेलाल, ननके पुत्र छत्तर तथा रामरूप पुत्र रामखेलावन के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट भेजी गई थी।
विज्ञापन
मामले में अभियोजन की पैरवी विशेष अभियोजक प्रेम कुमार मिश्रा ने किया। मुकदमे के विचारण के उपरांत विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट उमेश कुमार ने नीबर, राधेश्याम, ननके व रामरूप पर दोष सिद्ध करते हुए तीन तीन साल की कैद व ढाई ढाई हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। चारों आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार बहराइच भेजा गया है।
विज्ञापन