{"_id":"5e3c5a8a8ebc3ee5c9225fa2","slug":"promises-will-be-heard-in-national-lok-adalat-tomorrow-srawasti-news-lko507086680","type":"story","status":"publish","title_hn":"राष्ट्रीय लोक अदालत में कल होगी वादों की सुनवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
राष्ट्रीय लोक अदालत में कल होगी वादों की सुनवाई
विज्ञापन
श्रावस्ती। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह राष्ट्रीय लोक अदालत व्यवहार न्यायालय परिसर सहित कलेक्ट्रेट व सभी तहसील परिसरों में आयोजित की जाएगी। सुबह दस बजे से आयोजित होने वाली इस अदालत में ज्यादा से ज्यादा संख्या में अधिवक्ता व वादकारी पहुंच कर अपने मामलों का निपटारा कराएं। ताकि अदालतों को मुकदमों के अधिभार से मुक्ति दिलाई जा सके।
यह बातें गुरुवार को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व सिविल जज प्रशांत कुमार सिंह ने कहीं। उन्होंने बताया कि शनिवार सुबह दस बजे से जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिलाधिकारी के अधीन सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें जुर्म स्वीकारोक्ति व जुर्माने के आधार पर लंबित मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, व्यवहारिक वाद, चेक बाउंस के वाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के मामले, मोटर वाहन अधिनियम, भरण-पोषण के वैवाहिक व पारिवारिक विवाद से संबंधित मामले, राजस्व वाद, श्रम अधिनियम का सुलह समझौते से निपटारा कराया जाएगा।
इसके साथ ही शाप एक्ट, नाप तौल के मामले, नकल विरोधी अधिनियम, विद्युत अधिनियम, आबकारी अधिनियम, जिला परिषद एवं नगरपालिका परिषद अधिनियम, उपभोक्ता फोरम के वाद, मनोरंजन कर के मामले राजस्व वाद भूमि, बैंक वसूली वाद, किरायेदारी वाद, स्टांप एक्ट, चकबंदी वाद, दाखिल खारिज, लघु फौजदारी वाद के साथ ही अन्य वाद का निपटारा कराया जाएगा। वहीं पूर्व प्रीलिटीगेशन वादों का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर किया जायेगा। इस लिए राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर लोग अपने मामलों का निपटारा कराकर लाभान्वित हों।
विज्ञापन
विज्ञापन
यह बातें गुरुवार को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व सिविल जज प्रशांत कुमार सिंह ने कहीं। उन्होंने बताया कि शनिवार सुबह दस बजे से जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिलाधिकारी के अधीन सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें जुर्म स्वीकारोक्ति व जुर्माने के आधार पर लंबित मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, व्यवहारिक वाद, चेक बाउंस के वाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के मामले, मोटर वाहन अधिनियम, भरण-पोषण के वैवाहिक व पारिवारिक विवाद से संबंधित मामले, राजस्व वाद, श्रम अधिनियम का सुलह समझौते से निपटारा कराया जाएगा।
विज्ञापन
इसके साथ ही शाप एक्ट, नाप तौल के मामले, नकल विरोधी अधिनियम, विद्युत अधिनियम, आबकारी अधिनियम, जिला परिषद एवं नगरपालिका परिषद अधिनियम, उपभोक्ता फोरम के वाद, मनोरंजन कर के मामले राजस्व वाद भूमि, बैंक वसूली वाद, किरायेदारी वाद, स्टांप एक्ट, चकबंदी वाद, दाखिल खारिज, लघु फौजदारी वाद के साथ ही अन्य वाद का निपटारा कराया जाएगा। वहीं पूर्व प्रीलिटीगेशन वादों का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर किया जायेगा। इस लिए राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर लोग अपने मामलों का निपटारा कराकर लाभान्वित हों।
विज्ञापन