{"_id":"63cc27a22fa8cc56236396a6","slug":"na-srawasti-news-c-13-1-61074-2023-01-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shravasti News: पीड़िता के बयान ने फंसाया, न्यायालय ने किया बरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shravasti News: पीड़िता के बयान ने फंसाया, न्यायालय ने किया बरी
Sat, 21 Jan 2023 11:27 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
Updated Sat, 21 Jan 2023 11:27 PM IST
विज्ञापन
श्रावस्ती। दुष्कर्म के 15 वर्ष पुराने मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को दोष मुक्त कर दिया। आरोपी का नाम पीड़िता से लिए गए बयान के आधार पर पुलिस ने बढ़ाया था। मल्हीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी लड़की के पिता ने न्यायालय से पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पिता ने आरोप लगाया था कि युवकों ने बेटी का अपहरण कर दुष्कर्म किया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने तीन में से दो को दोष मुक्त कर दिया था, जबकि एक को दोषी मानते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई थी। पीड़िता के बयान के आधार पर इस मामले मेें आरोपी दिलीप मिश्र का नाम जोड़ा गया था, जिसे दोषमुक्त कर दिया गया है। संवाद
विज्ञापन