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दोहरे हत्याकांड में तीन लोगों को उम्र कैद की सजा, जर्माना भी लगा

Wed, 24 Mar 2021 11:13 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 24 Mar 2021 11:13 PM IST
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judgment
श्रावस्ती। साढ़े नौ वर्ष पूर्व सिरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम हेमपुर में हुए दोहरे हत्याकांड में तीन अभियुक्तों को बुधवार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सत्र न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों पर आर्थिक दंड भी लगाया है। अर्थदंड की आधी रकम पीड़ितों को देने का आदेश दिया है। वहीं इस मामले में दो अन्य आरोपियों का विवरण लंबित है।
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सिरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम हेमपुर निवासी पून खां, नुक्के खां व शमसुलहक 17 सितंबर 2011 को भिनगा न्यायालय में पेशी पर आए थे। पेशी के बाद तीनों एक ही मोटर साइकिल पर सवार होकर वापस अपने गांव जा रहे थे। कि रास्ते में भुतना गांव के आगे अबरार खां, बदरुद्दीन, साहिद रजा, मेराजुद्दीन व शमसुद्दीन सड़क के किनारे अरहर के खेत में घात लगा कर बैठे थे। जैसे ही इन तीनों की मोटर साइकिल खेत के सामने पहुंची। इन्होंने लकड़ी फेंक कर मोटर साइकिल गिरा दी। और पांचों अभियुक्तों ने नुक्के खां व पून खां को घेर कर गिरा दिया। साथ ही तलवार से नुक्के व पून का सिर काट कर धड़ से अलग कर दिया। पांचों अभियुक्त ने शमसुलहक को धकी देकर वहां से भगा दिया। इस दौरान अभियुक्तों ने पून व नुक्के का धड़ मौके पर छोड़ सिर अपने साथ लेकर चले गए। शमसुलहक भाग कर घर पहुंचा।
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मृतक के लड़के को घटना की सूचना दिया। मृतक के पुत्र इंतजार खां की तहरीर पर सिरसिया थाने में पांचों अभियुक्तों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अभियुक्तों की निशानदेही पर जंगल से मृतक का सिर बरामद कर लिया। मामले का विचारण जिला सत्र न्यायालय पर हुआ। जहां पर अभियोजन पक्ष की पैरवी डीजीसी क्रिमिनल केपी सिंह कर रहे थे। विचारण के दौरान जिला सत्र न्यायालय में अभियुक्त अबरार खां, बदरुद्दीन व व शाहिद रजा की सुनवाई करते हुए उन्हें दोष सिद्ध करार दिया। इस दौरान अबरार खां व बदरुद्दीन को 70-70 हजार रुपये तथा शहिद रलजा को 75 हजार रुपये जुर्माने के साथ तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। जुर्माने की आधी रकम दोनों मृतकों के पत्नियों को दी जाएगी।
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सत्र न्यायालय में विचारण के दौरान अभियुक्त मेराजुद्दीन व शमसुद्दीन पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर भिनगा से फरार हो गए थे, जिन्हें बाद में सिरसिया थाने की पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया था। इन दोनों अभियुक्तों का विचारण सत्र न्यायालय में चल रहा है।
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