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वोट के बदले लिया नोट तो काटनी होगी जेल
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श्रावस्ती। मतदाता बेहतर राष्ट्र निर्माण के लिए निष्पक्ष, भयमुक्त व स्वतंत्र रूप से मतदान करें। इस दौरान यदि कोई पैसा लेकर वोट देता है अथवा मतदाताओं को प्रलोभन देता है या फिर किसी को चोट पहुंचाने व धमकी देने की कुचेष्टा करता है तो ऐसे लोगों की टोल फ्री नंगर पर शिकायत करें। ऐसे लोगों को एक वर्ष तक की जेल हो सकती है।
प्रभारी अधिकारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण व वरिष्ठ कोषाधिकारी गिरीश कुमार ने बताया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार जिला प्रशासन विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में यदि किसी प्रत्याशी अथवा उसके समर्थक ने वोटरों की खरीद फरोख्त करने का प्रयास किया अथवा किसी ने वोट के बदले नोट लेने का प्रयास किया तो ऐसे लोगों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। यदि किसी ने वोट के चक्कर में किसी को धमकी दी अथवा मारपीट की तो इस कृत्य को अपराध माना जाएगा। ऐसा करने वाले को एक वर्ष की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व समर्थकों से अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने के उद्देश्य से पैसा या कोई अन्य उपहार जैसे कपड़ा, गहने, अनाज, शराब आदि वितरित न करने का निर्देश देते हुए ऐसा करने वालों व लेने वालों को बराबर का दोषी मानते हुए एक वर्ष की जेल या जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। सभी नागरिकों से अपील है कि वह किसी भी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करें। यदि कोई व्यक्ति कोई रिश्वत की पेशकश करता है या उसे निर्वाचकों को डराने धमकाने का प्रयास करता है तो ऐसे मामलों की जानकारी शिकायत प्रकोष्ठ के टोल फ्री नंबर 1950, 7068143937 या 05250297065 पर दे सकते हैं।
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प्रभारी अधिकारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण व वरिष्ठ कोषाधिकारी गिरीश कुमार ने बताया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार जिला प्रशासन विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में यदि किसी प्रत्याशी अथवा उसके समर्थक ने वोटरों की खरीद फरोख्त करने का प्रयास किया अथवा किसी ने वोट के बदले नोट लेने का प्रयास किया तो ऐसे लोगों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। यदि किसी ने वोट के चक्कर में किसी को धमकी दी अथवा मारपीट की तो इस कृत्य को अपराध माना जाएगा। ऐसा करने वाले को एक वर्ष की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
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उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व समर्थकों से अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने के उद्देश्य से पैसा या कोई अन्य उपहार जैसे कपड़ा, गहने, अनाज, शराब आदि वितरित न करने का निर्देश देते हुए ऐसा करने वालों व लेने वालों को बराबर का दोषी मानते हुए एक वर्ष की जेल या जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। सभी नागरिकों से अपील है कि वह किसी भी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करें। यदि कोई व्यक्ति कोई रिश्वत की पेशकश करता है या उसे निर्वाचकों को डराने धमकाने का प्रयास करता है तो ऐसे मामलों की जानकारी शिकायत प्रकोष्ठ के टोल फ्री नंबर 1950, 7068143937 या 05250297065 पर दे सकते हैं।
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