फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   Fine imposed on person convicted of stealing a mare.

Shravasti News: घोड़ी चोरी करने के दोषी पर जुर्माना

Tue, 06 Oct 2026 11:59 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Tue, 06 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Fine imposed on person convicted of stealing a mare.
श्रावस्ती। भिनगा क्षेत्र की ग्राम पंचायत चहलवा निवासी अलीम को मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार साहनी ने घोड़ी चोरी का दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अलीम को जेल में बिताई अवधि के कारावास व 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अलीम के खिलाफ वर्ष 1990 में कोतवाली भिनगा पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मंगलवार को पुलिस ने अलीम को न्यायाधीश के समक्ष पेश किया, जहां उन्हें सजा सुनाई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed