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अनुसूचित जाति के वृद्ध से मारपीट के आरोपियों को 16 साल बाद सजा
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अनुसूचित जाति के वृद्ध से मारपीट के आरोपियों को 16 साल बाद सजा
श्रावस्ती। भोजापुरवा में सोलह वर्ष पूर्व अनुसूचित जाति के वृद्ध की पिटाई की गई थी। विचारण के बाद बुधवार को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट ने मारपीट के चार आरोपियों को साढ़े तीन वर्ष के सश्रम कारावास व ढाई-ढाई हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।
भिनगा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रामपुर ककरा के मजरा भोजापुरवा निवासी विजय कुमार ने नौ नवंबर 2005 को भिनगा कोतवाली में एक मामला दर्ज कराया था जिसमें उसने कहा था कि उसके पिता रामदयाल खेत में लगी फसल काटने गए थे। जहां पहुंचे गांव निवासी श्यामता प्रसाद, अरविंद कुमार, मस्तराम व केवल राम ने रामदयाल को पीटा था जिसमें रामदयाल को गंभीर चोट आई थी। कोतवाली पुलिस द्वारा विवेचना के बाद चारों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट भेजी गई थी।
सोलह वर्ष बाद बुधवार को मामले में न्यायालय का फैसला अया। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट उमेश कुमार द्वितीय ने विशेष अभियोजक प्रेम कुमार मिश्रा की दलीलों व गवाहों के बयान के आधार पर श्यामता प्रसाद, अरविंद कुमार, मस्तराम व केवल राम पर दोष सिद्ध करते हुए चारों आरोपियों को साढ़े तीन वर्ष सश्रम कारावास व ढाई-ढाई हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना अदा न कर पाने की स्थिति में उन्हें तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार, बहराइच भेजा गया है।
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श्रावस्ती। भोजापुरवा में सोलह वर्ष पूर्व अनुसूचित जाति के वृद्ध की पिटाई की गई थी। विचारण के बाद बुधवार को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट ने मारपीट के चार आरोपियों को साढ़े तीन वर्ष के सश्रम कारावास व ढाई-ढाई हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।
भिनगा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रामपुर ककरा के मजरा भोजापुरवा निवासी विजय कुमार ने नौ नवंबर 2005 को भिनगा कोतवाली में एक मामला दर्ज कराया था जिसमें उसने कहा था कि उसके पिता रामदयाल खेत में लगी फसल काटने गए थे। जहां पहुंचे गांव निवासी श्यामता प्रसाद, अरविंद कुमार, मस्तराम व केवल राम ने रामदयाल को पीटा था जिसमें रामदयाल को गंभीर चोट आई थी। कोतवाली पुलिस द्वारा विवेचना के बाद चारों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट भेजी गई थी।
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सोलह वर्ष बाद बुधवार को मामले में न्यायालय का फैसला अया। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट उमेश कुमार द्वितीय ने विशेष अभियोजक प्रेम कुमार मिश्रा की दलीलों व गवाहों के बयान के आधार पर श्यामता प्रसाद, अरविंद कुमार, मस्तराम व केवल राम पर दोष सिद्ध करते हुए चारों आरोपियों को साढ़े तीन वर्ष सश्रम कारावास व ढाई-ढाई हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना अदा न कर पाने की स्थिति में उन्हें तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार, बहराइच भेजा गया है।
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