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20 अपराधी जिला बदर
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श्रावस्ती। क्षेत्र में अपराध का पर्याय बने बीस लोगों को जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने जिला बदर कर दिया। यह आदेश दो अलग-अलग निर्णयों में लिया गया है। इस आदेश के बाद आरोपी छह माह तक जिले में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यदि वह जिले में प्रवेश करते हैं तो उनपर अलग से एफआईआर दर्ज कर मुकदमा चलाया जाएगा।
क्षेत्र में अपराध का अभिप्राय बने लोगों के ऊपर पुलिस द्वारा गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। जिसकी सुनवाई जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय पर की जाती है। ऐसे ही जिले के विभिन्न थानों से की गई कार्रवाई के बाद जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने दो अलग-अलग तिथियों में बीस आरोपियों को जिला बदर कर दिया।
पहले आदेश में इजाजुद्दीन उर्फ बाबू, अर्जुन वर्मा निवासीगण ग्राम माल्ही थाना मल्हीपुर, अब्दुल सलाम ग्राम पटपरगंज थाना मल्हीपुर, फूले उर्फ अमित वर्मा ग्राम बढ़ईतारा थाना इकौना, शमीउल्ला निवासी ग्राम नरपतपुर थाना इकौना, संगम लाल निवासी दुर्गापुर केपी थाना सिरसिया, फिरोज निवासी मछरिहिवा थाना कोतवाली भिनगा, फारूख निवासी रामपुर बस्ती थाना मल्हीपुर, ढोढ़े उर्फ राजकिशोर निवासी रामगढ़ी नेवरिया थाना सोनवा, लल्लन उर्फ ननकऊ उर्फ शहादत अली निवासी ग्राम अढऱाई थाना सोनवा के साथ ही 31 दिसंबर को न्यायालय ने रोहित वर्मा निवासी ग्राम बढ़ईपुरवा थाना इकौना, रामानंद निवासी बढ़ईपुरवा, दद्दन लोनिया उर्फ दद्दन चौहान निवासी चंदर्खा बुजुर्ग थाना सोनवा, गुज्जार निवासी बंठिहिवा थाना भिनगा, शमशुद्दीन, कल्लू, लकड़ू उर्फ गयासुद्दीन, तबीउल्ला निवासीगण बंठिहिवा कोतवाली भिनगा के साथ निजामुद्दीन निवासी लक्ष्मणपुर बाजार को जिला बदर किया गया है।
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यह सभी आरोपी छह माह तक जिले की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यदि इस अवधि के दौरान वह जिले की सीमा में देखे जाते हैं तो उनके विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त निदेशक अभियोजन योगेंद्रनाथ दीक्षित ने बताया कि मिशन शक्ति के तहत न्यायालयों में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पैरवी करके आरोपियों को सजा दिलाई जा रही है।
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क्षेत्र में अपराध का अभिप्राय बने लोगों के ऊपर पुलिस द्वारा गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। जिसकी सुनवाई जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय पर की जाती है। ऐसे ही जिले के विभिन्न थानों से की गई कार्रवाई के बाद जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने दो अलग-अलग तिथियों में बीस आरोपियों को जिला बदर कर दिया।
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पहले आदेश में इजाजुद्दीन उर्फ बाबू, अर्जुन वर्मा निवासीगण ग्राम माल्ही थाना मल्हीपुर, अब्दुल सलाम ग्राम पटपरगंज थाना मल्हीपुर, फूले उर्फ अमित वर्मा ग्राम बढ़ईतारा थाना इकौना, शमीउल्ला निवासी ग्राम नरपतपुर थाना इकौना, संगम लाल निवासी दुर्गापुर केपी थाना सिरसिया, फिरोज निवासी मछरिहिवा थाना कोतवाली भिनगा, फारूख निवासी रामपुर बस्ती थाना मल्हीपुर, ढोढ़े उर्फ राजकिशोर निवासी रामगढ़ी नेवरिया थाना सोनवा, लल्लन उर्फ ननकऊ उर्फ शहादत अली निवासी ग्राम अढऱाई थाना सोनवा के साथ ही 31 दिसंबर को न्यायालय ने रोहित वर्मा निवासी ग्राम बढ़ईपुरवा थाना इकौना, रामानंद निवासी बढ़ईपुरवा, दद्दन लोनिया उर्फ दद्दन चौहान निवासी चंदर्खा बुजुर्ग थाना सोनवा, गुज्जार निवासी बंठिहिवा थाना भिनगा, शमशुद्दीन, कल्लू, लकड़ू उर्फ गयासुद्दीन, तबीउल्ला निवासीगण बंठिहिवा कोतवाली भिनगा के साथ निजामुद्दीन निवासी लक्ष्मणपुर बाजार को जिला बदर किया गया है।
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यह सभी आरोपी छह माह तक जिले की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यदि इस अवधि के दौरान वह जिले की सीमा में देखे जाते हैं तो उनके विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त निदेशक अभियोजन योगेंद्रनाथ दीक्षित ने बताया कि मिशन शक्ति के तहत न्यायालयों में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पैरवी करके आरोपियों को सजा दिलाई जा रही है।