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Shravasti News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास

Tue, 25 Mar 2025 12:34 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Tue, 25 Mar 2025 12:34 AM IST
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10 years imprisonment for raping a teenager

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श्रावस्ती। किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो ने दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। मामला छह साल पुराना है।

भिनगा क्षेत्र के एक गांव निवासी ने 11 फरवरी 2019 को स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया था। इसमें पीड़ित का आरोप था कि क्षेत्र के ग्राम खजुहा के मजरा रजगढ़वा निवासी साधूराम पुत्र राम दुलारे ने उसकी पुत्री का अपहरण कर लिया है। बाद में दोषी ने किशोरी के साथ कई दिनों तक दुष्कर्म किया। कोतवाली पुलिस ने दोषी को गिरफ्तार कर किशोरी को खोज निकाला। आरोपी बाद में जमानत पर जेल से बाहर था। इस मामले में सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश अनन्य रूप से पॉक्सो निर्दोष कुमार ने दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच ले जाया गया।
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