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बिना अनुमति नहीं लगेंगे बैनर, पोस्टर

Tue, 10 Jan 2017 12:02 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, शामली
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, शामली Updated Tue, 10 Jan 2017 12:02 AM IST
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Will not be allowed without banners, posters
नेता
शामली। सीडीओ यशु रुस्तगी ने कहा कि विधान सभा निर्वाचन कार्य करने का महत्वपूर्ण दायित्व है। निर्वाचन कार्यों को सभी जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट निष्पक्ष एवं आदर्श आचार संहिता के दायरे में पालन करें।
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कलक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में एडीएम भरत जी पांडेय ने कहा कि जोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेट को निजी मकान पर किसी पार्टी या प्रत्याशी का झंडा, बैनर, होर्डिंग, दीवार लेखन मिलता है और उस मकान स्वामी के पास पार्टी या प्रत्याशी का अधिकार पत्र नहीं होगा, तो उनके विरुद्ध आचार संहिता के उल्लंघन में कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित ईवीएम जिला मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यशाला में कहा कि जोनल एवं मजिस्ट्रेट के प्रशिक्षण के अवसर पर मशीन के संचालन की जानकारी दी। सभी सेक्टर, जोनल मजिस्ट्रेट निर्भीक एवं निष्पक्ष चुनाव कराने में अपना योगदान दें। ईवीएम प्रशिक्षण के प्रभारी लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता एसपी सिंह, सहायक अभियंता विपिन जैन, सहायक अभियंता ललित कुमार ने ई निर्वाचन प्रक्रिया का प्रशिक्षण जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट को दिया।
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इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के पास कोई तरल पदार्थ नहीं रखने की हिदायत दी। इस अवसर पर डिप्टी कलक्टर दुष्यंत मौर्य, सहायक निर्वाचन अधिकारी वेदपाल सिंह, सेक्टर मजिस्ट्रेट व जोनल मजिस्ट्रेट मौजूद रहे।
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