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प्रत्याशियों की आय-व्यय का लेखा-जोखा होगा तैयार
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, शामली
Updated Tue, 10 Jan 2017 12:02 AM IST
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netaji
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शामली। डीएम ने कहा कि विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले सभी राजनीतिक दल तथा प्रत्याशियों व उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा निर्वाचन में सभी खर्चों का लेखा-जोखा तैयार किया जाएगा। निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण में लगी विभिन्न टीमों द्वारा भेजे गए साक्ष्यों के आधार पर लेखा टीम द्वारा संबंधित प्रत्याशियों के छाया प्रेक्षण रजिस्टर में निर्वाचन व्यय अंकित किया जाएगा।
सोमवार को कलक्ट्रेट सभाकक्ष में डीएम सुजीत कुमार ने जिला स्तरीय अधिकारियों की विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2017 में निर्वाचन व्यय एवं चुनाव प्रचार में प्रयुक्त होने वाली संभावित सामग्रियों की प्रचलित बाजार दरें विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2017 में समाचार पत्रों में विज्ञापन की दरें समस्त राजनीतिक दल तथा प्रत्याशियोें को उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा निर्वाचन से संबंधित समस्त व्ययों के मदों को उक्त अधिसूचित दरों के आधार पर लेखा-जोखा तैयार किया जाएगा।
निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण में लगी विभिन्न टीमों द्वारा भेजे गए साक्ष्यों के आधार पर लेखा टीम द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों के छाया प्रेक्षण रजिस्टर में निर्वाचन व्यय अंकित किया जाएगा।
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इस मौके पर अपर जिलाधिकारी भरत पांडेय ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2017 की संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय के लिए पृृथक शून्य बैलेंस बैंक खाता खोलने एवं सेम डे पासबुक जारी की जानी है।
यह निर्वाचन व्यय खाता प्रत्याशी चाहे तो स्वयं के नाम से या अपने निर्वाचन एजेंट के साथ संयुक्त रूप से खोल सकता है। यह खाता प्रत्याशी द्वारा नामांकन दाखिल करने के कम से कम एक दिन पहले खोला जाएगा। विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017 के लिए बैंकों से संबंधित दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।
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सोमवार को कलक्ट्रेट सभाकक्ष में डीएम सुजीत कुमार ने जिला स्तरीय अधिकारियों की विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2017 में निर्वाचन व्यय एवं चुनाव प्रचार में प्रयुक्त होने वाली संभावित सामग्रियों की प्रचलित बाजार दरें विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2017 में समाचार पत्रों में विज्ञापन की दरें समस्त राजनीतिक दल तथा प्रत्याशियोें को उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा निर्वाचन से संबंधित समस्त व्ययों के मदों को उक्त अधिसूचित दरों के आधार पर लेखा-जोखा तैयार किया जाएगा।
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निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण में लगी विभिन्न टीमों द्वारा भेजे गए साक्ष्यों के आधार पर लेखा टीम द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों के छाया प्रेक्षण रजिस्टर में निर्वाचन व्यय अंकित किया जाएगा।
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इस मौके पर अपर जिलाधिकारी भरत पांडेय ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2017 की संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय के लिए पृृथक शून्य बैलेंस बैंक खाता खोलने एवं सेम डे पासबुक जारी की जानी है।
यह निर्वाचन व्यय खाता प्रत्याशी चाहे तो स्वयं के नाम से या अपने निर्वाचन एजेंट के साथ संयुक्त रूप से खोल सकता है। यह खाता प्रत्याशी द्वारा नामांकन दाखिल करने के कम से कम एक दिन पहले खोला जाएगा। विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017 के लिए बैंकों से संबंधित दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।