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Shamli: दहेज उत्पीड़न व अप्राकृतिक कुकर्म के मामले में पति को सात साल की सजा, अर्थदंड भी लगाया
Mon, 17 Jul 2023 05:27 PM IST
Dimple Sirohi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली
Published by: Dimple Sirohi
Updated Mon, 17 Jul 2023 05:27 PM IST
सार
उत्तर प्रदेश के शामली में दहेज उत्पीड़न व अप्राकृतिक कुकर्म के मामले में कोर्ट ने पति को सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सास, ननद व ननदोहई को भी सजा सुनाई है। पति को कोर्ट ने अर्थदंड भी सुनाया है।
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- फोटो : प्रतापगढ़
विस्तार
शामली जनपद में दहेज के लिए विवाहिता का उत्पीड़न करने व पति द्वारा आप्राकृतिक कुकर्म करने के मामले में दोष सिद्ध पाये जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश रेशमा चौधरी ने मुजरिम पति, सास, ननद व ननदोई को सजा सुनाई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक पुंडीर व पीड़िता के अधिवक्ता शगुन मित्तल ने बताया कि 9 जुन 2015 को थाना भवन थाने पर एक विवाहिता ने अपने पति विजय, सास मंजू, ननद पुष्पा व ननदोई मुकेश निवासी अवध बिहार मुजफ्फरनगर के विरूद्ध दहेज उत्पीड़न व मारपीट के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पति पर अप्राकृतिक कुकर्म का भी आरोप लगा था।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक पुंडीर व पीड़िता के अधिवक्ता शगुन मित्तल ने बताया कि 9 जुन 2015 को थाना भवन थाने पर एक विवाहिता ने अपने पति विजय, सास मंजू, ननद पुष्पा व ननदोई मुकेश निवासी अवध बिहार मुजफ्फरनगर के विरूद्ध दहेज उत्पीड़न व मारपीट के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पति पर अप्राकृतिक कुकर्म का भी आरोप लगा था।
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पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिए थे। अभियोजन पक्ष की और से 6 गवाह पेश किए गये। सोमवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद
अपर जिला सत्र न्यायाधीश रेशमा चौधरी ने दोष सिद्ध पाये जाने पर पति विजय को 7 साल कारावास व 19 हजार रुपये अर्थदण्ड़, सास मंजू को 2 साल कारावास व 9 हजार रुपये अर्थदण्ड, ननद पुष्पा को 2 साल कारावास व 9 हजार रुपये अर्थदण्ड तथा ननदोई मुकेश को 3 साल कारावास व 17 हजार रुपये अर्थदण्ड़ की सजा सुनाई।
अपर जिला सत्र न्यायाधीश रेशमा चौधरी ने दोष सिद्ध पाये जाने पर पति विजय को 7 साल कारावास व 19 हजार रुपये अर्थदण्ड़, सास मंजू को 2 साल कारावास व 9 हजार रुपये अर्थदण्ड, ननद पुष्पा को 2 साल कारावास व 9 हजार रुपये अर्थदण्ड तथा ननदोई मुकेश को 3 साल कारावास व 17 हजार रुपये अर्थदण्ड़ की सजा सुनाई।