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Shamli News: दिवाली पर बिकेंगे सिर्फ ग्रीन पटाखे
Sat, 24 Oct 2026 12:46 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Sat, 24 Oct 2026 12:46 AM IST
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शामली। दिल्ली-एनसीआर में शामिल जनपद शामली में दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाए जाएंगे। पटाखों को बेचने के लिए दुकानदारों को अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। प्रशासन की तरफ से निर्धारित खुले मैदान में ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी जाएगी। जिले में फूलझड़ी व अनार बनाने के 15 स्थायी लाइसेंस हैं।
एसडीएम सदर सचिन राजपूत ने बताया कि शासन की तरफ से अभी स्पष्ट गाइड लाइन नहीं मिली है लेकिन एनसीआर में शामिल जनपद में ग्रीन पटाखे बेचने व जलाने की अनुमति रहेगी। इसके लिए दुकानदारों को अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। बिना लाइसेंस के कोई पटाखे नहीं बेच सकेंगे। पटाखों के लिए खुले मैदान को चिह्नित किया जाएगा। जिले के थानाभवन, गढ़ीपुख्ता, कैराना व कांधला में 15 किलोग्राम बारूद से फूलझड़ी व अनार बनाने व बेचने के लिए स्थायी लाइसेंस है।
आग से बचाव के दुकानदार रखेंगे इंतजाम
फायर स्टेशन प्रभारी युवकेश ने बताया कि पटाखे बेचने के लिए जिन दुकानदारों को अस्थायी लाइसेंस जारी होंगे, उन्हें अपनी दुकानों पर रेत की बाल्टी और 200 लीटर पानी, दो दुकानों के बीच तीन मीटर की दूरी रखने, दुकान के लिए टीन शेड, दुकान के आसपास इलेक्ट्रिक वाहन खड़ा न करने, दुकान में बिजली न होने और चूल्हा या भट्ठी न जलाने पर रोक आदि मानक निर्धारित रहेंगे।
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पटाखे खरीदने पर दुकानदार से लेना होगा बिल
एसडीएम के अनुसार पटाखा विक्रेताओं को ग्राहकों को बिक्री का बिल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ग्राहकों को पटाखे खरीदते समय दुकानदार से बिल जरूर लेना चाहिए, ताकि खरीदारी का प्रमाण रहे।
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एसडीएम सदर सचिन राजपूत ने बताया कि शासन की तरफ से अभी स्पष्ट गाइड लाइन नहीं मिली है लेकिन एनसीआर में शामिल जनपद में ग्रीन पटाखे बेचने व जलाने की अनुमति रहेगी। इसके लिए दुकानदारों को अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। बिना लाइसेंस के कोई पटाखे नहीं बेच सकेंगे। पटाखों के लिए खुले मैदान को चिह्नित किया जाएगा। जिले के थानाभवन, गढ़ीपुख्ता, कैराना व कांधला में 15 किलोग्राम बारूद से फूलझड़ी व अनार बनाने व बेचने के लिए स्थायी लाइसेंस है।
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आग से बचाव के दुकानदार रखेंगे इंतजाम
फायर स्टेशन प्रभारी युवकेश ने बताया कि पटाखे बेचने के लिए जिन दुकानदारों को अस्थायी लाइसेंस जारी होंगे, उन्हें अपनी दुकानों पर रेत की बाल्टी और 200 लीटर पानी, दो दुकानों के बीच तीन मीटर की दूरी रखने, दुकान के लिए टीन शेड, दुकान के आसपास इलेक्ट्रिक वाहन खड़ा न करने, दुकान में बिजली न होने और चूल्हा या भट्ठी न जलाने पर रोक आदि मानक निर्धारित रहेंगे।
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पटाखे खरीदने पर दुकानदार से लेना होगा बिल
एसडीएम के अनुसार पटाखा विक्रेताओं को ग्राहकों को बिक्री का बिल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ग्राहकों को पटाखे खरीदते समय दुकानदार से बिल जरूर लेना चाहिए, ताकि खरीदारी का प्रमाण रहे।