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अब निजी स्कूलों में चलेंगी एनसीईआरटी की किताबें
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 24 Feb 2017 12:37 AM IST
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कलक्ट्रेट में बुलाई गई मीटिंग को संबोधित करते डीएम।
- फोटो : अमर उजाला
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शामली। जनपद के सभी मान्यता प्राप्त सीबीएसई, आईसीएसई के स्कूलों की नए सत्र के संबंध में डीएम की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। जिसमें स्कूलों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्याें, बस चालकों के लिए नए सत्र से विभिन्न निर्देश जारी किए गए हैं।
बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट सभागार में डीएम सुजीत कुमार ने सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को नए सत्र से स्कूलों में केवल एनसीईआरटी की किताबें ही पढ़ाने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्कूल में प्राइवेट किताबें नहीं चलेंगी। हर वर्ष बच्चों की नई यूनिफार्म नहीं बदली जाएगी। सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे होना जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा को व्यापार बनाकर अभिभावकों को परेशान न किया जाए। फीस के अलावा कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाएगा। सीडीओ यशु रुस्तगी ने कहा कि सभी मान्यता प्राप्त स्कूल अपनी मान्यता का प्रमाण पत्र अपने कार्यालयों में लगाना जरूर लगाएं।
नियमों का पालन न होने और अमान्य स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एआरटीओ मोहम्मद कयूम ने कहा कि सभी बस चालकों के पास पांच साल का अनुभव और हैवी ड्राइविंग का लाइसेंस होना जरूरी है। सभी बसों की समय पर फिटनेस होने के साथ कागज पूरे होने चाहिए। छात्राओं की बसों में महिला सहायक का होना जरूरी होगा।
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सभी बसों में प्राथमिक चिकित्सा और फायर उपकरण होना आवश्यक है। बसों की पार्किंग स्कूलों में ही होनी चाहिए। इन शर्तों के पूरा नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और बस को सीज कर दिया जाएगा। इस दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक एमएस सिद्दीकी, बीएसए चंद्रशेखर, सीओ उपेंद्र यादव, सभी स्कूलों के प्रबंधक व प्रधानाचार्य मौजूद रहे।
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बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट सभागार में डीएम सुजीत कुमार ने सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को नए सत्र से स्कूलों में केवल एनसीईआरटी की किताबें ही पढ़ाने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्कूल में प्राइवेट किताबें नहीं चलेंगी। हर वर्ष बच्चों की नई यूनिफार्म नहीं बदली जाएगी। सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे होना जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा को व्यापार बनाकर अभिभावकों को परेशान न किया जाए। फीस के अलावा कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाएगा। सीडीओ यशु रुस्तगी ने कहा कि सभी मान्यता प्राप्त स्कूल अपनी मान्यता का प्रमाण पत्र अपने कार्यालयों में लगाना जरूर लगाएं।
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नियमों का पालन न होने और अमान्य स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एआरटीओ मोहम्मद कयूम ने कहा कि सभी बस चालकों के पास पांच साल का अनुभव और हैवी ड्राइविंग का लाइसेंस होना जरूरी है। सभी बसों की समय पर फिटनेस होने के साथ कागज पूरे होने चाहिए। छात्राओं की बसों में महिला सहायक का होना जरूरी होगा।
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सभी बसों में प्राथमिक चिकित्सा और फायर उपकरण होना आवश्यक है। बसों की पार्किंग स्कूलों में ही होनी चाहिए। इन शर्तों के पूरा नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और बस को सीज कर दिया जाएगा। इस दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक एमएस सिद्दीकी, बीएसए चंद्रशेखर, सीओ उपेंद्र यादव, सभी स्कूलों के प्रबंधक व प्रधानाचार्य मौजूद रहे।