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विधायक नाहिद हसन को एक माह का और समय मिला

Sat, 14 Dec 2019 12:21 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 14 Dec 2019 12:21 AM IST
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MLA Nahid Hasan gets one more month
कैराना (शामली)। जनवरी 2018 में जमीन के बैनामा में धोखाधड़ी के मामले में सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन को हाईकोर्ट से एक माह का समय निचली अदालत में पेश होने का मिल गया है। कोर्ट में पेश होने का निर्धारित समय बीत जाने पर विधायक ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी, जहां से उन्हें अदालत में पेश होने के लिए एक माह का समय और मिला है।
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जनवरी 2018 में मोहम्मद अली ने सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन सहित नौ लोगों के विरुद्ध जमीन के बैनामे में 80 लाख 87 हजार की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय से विधायक की अंतरिम जमानत खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में अपील की गई थी। हाई कोर्ट ने विधायक नाहिद हसन को एक माह के अंदर निचली अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे। विधायक के अधिवक्ता द्वारा एफटीसी कोर्ट में सरेंडर याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से विधायक कोर्ट में पेश नहीं हो सके। इस मामले में कोर्ट में पेशी के लिए 13 दिसंबर लगी थी। इससे पहले ही सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में समय बढ़ाये जाने के लिए याचिका दाखिल कर दी। अधिवक्ता नसीम अहमद ने बताया कि नौ दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने विधायक चौधरी नाहिद हसन को कोर्ट में पेश होने के लिए एक माह का समय और दिया है।
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