फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Life imprisonment for child's killer

बालक के हत्यारे को आजीवन कारावास

Wed, 11 Aug 2021 12:09 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Aug 2021 12:09 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for child's killer
बालक के हत्यारे को आजीवन कारावास
विज्ञापन

कैराना (शामली)। कुकर्म के बाद बालक की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) मुमताज अली ने अभियुक्त सोना उर्फ सोनू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

13 अगस्त 2020 को थानाभवन क्षेत्र के एक गांव निवासी 11 वर्षीय बालक लापता हो गया था। बालक के पिता ने थाने पर अज्ञात में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। अगले दिन 14 अगस्त 2020 को एक खेत में बालक का शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया था कि बालक के साथ कुकर्म के बाद बेरहमी से हत्या की गई थी। शव पर जगह-जगह चोट के निशान मौजूद थे। पुलिस ने मुकदमे में हत्या की धारा 302, अप्राकृतिक कुकर्म की धारा 377, 5/6 पॉक्सो व शव को छिपाने की धारा 201 का इजाफा कर दिया था। विवेचना के दौरान सोना उर्फ सोनू का नाम प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने उसे 16 अगस्त 2020 को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से दोष सिद्ध करने के लिए मुकदमे के दौरान 14 गवाह पेश किए गए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह पेश किए गए। बचाव पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी अधिवक्ता रवि चौधरी ने की थी। मंगलवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) मुमताज अली ने आरोपी सोना उर्फ सोनू को कुकर्म, हत्या व 5/6 पॉक्सो एक्ट का दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों सजा साथ-साथ चलेगी। इस केस की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed