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जनपद न्यायालय में कांधला नगर पालिका के लिपिक की जमानत खारिज की

Mon, 04 Apr 2022 11:30 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 04 Apr 2022 11:30 PM IST
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Kandhla Municipality clerk's bail rejected
कांधला पालिका के लिपिक की जमानत खारिज
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शामली, कैराना। युवती के धर्मांतरण के लिए आधार कार्ड में नाम बदलने के लिए कांधला नगर पालिका के चेयरमैन और ईओ के फर्जी हस्ताक्षर करने के आरोप में जेल में बंद लिपिक की जमानत याचिका जनपद न्यायालय ने खारिज कर दी।
पिछले महीने कांधला पुलिस ने युवती के धर्मांतरण के मामले में आधार कार्ड पर नाम बदलवाने के लिए नगर पालिका के लिपिक अकरम द्वारा चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर करने के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। पांच दिन पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अकरम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद अकरम के अधिवक्ता ने जनपद न्यायालय की शरण ली थी।
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सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सुबोध सिंह की अदालत में अकरम की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। जमानत का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने किया। जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अकरम की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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