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अब असहायों को मिलेगा सस्ता अनाज
शामली/ ब्यूरो/ अमर उजाला
Updated Thu, 31 Dec 2015 01:03 AM IST
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शामली। जिलेभर में एक मार्च से खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। डीएम के निर्देश पर ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ, शहरी क्षेत्रों में निकाय के अधिशासी अधिकारियों को पात्र परिवारों के चयन के लिए नोडल अधिकारी नामित कर दिए हैं।
उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग के प्रमुख सचिव ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत पात्र गृहस्थियों के चयन के संबंध में सभी डीएम को निर्देश दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों खंड विकास अधिकारियों और शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। इसी प्रकार सभी एसडीएम को तहसील स्तरीय अधिकारी नियुक्त किया गया है।
डीएसओ मदन सिंह यादव ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का लाभ भिक्क्षा मांगने वाले, घरेलू कामकाज करने वाले, जूते चप्पल की मरम्मत करने वाले, फेरी, रिक्शा चालक, कुष्टरोगी, कैंसर, एड्स से पीड़ित, अनाथ बच्चे, परित्यक्त महिलाएं एवं अतिकुपोषित बच्चों के परिवार आदि को दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर कोई सूची में रह जाता है, तो आवेदन कर्ता आधार कार्ड, वोटर आईडी या परिवार के किसी भी सदस्य की बैंक पास बुक की छाया प्रति समेत फोटा के साथ आन लाइन आवेदन कर सकता है।
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उन्होंने बताया कि योजना में चिह्नित परिवारों को 20 किग्रा गेहूं तीन रुपये प्रति किग्रा चावल, अधिकतम 25 किग्रा खाद्यान्न प्रति राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाने का प्राविधान है। जिन परिवारों का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयन हो चुका है। उनके नाम विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित हैं।
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उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग के प्रमुख सचिव ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत पात्र गृहस्थियों के चयन के संबंध में सभी डीएम को निर्देश दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों खंड विकास अधिकारियों और शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। इसी प्रकार सभी एसडीएम को तहसील स्तरीय अधिकारी नियुक्त किया गया है।
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डीएसओ मदन सिंह यादव ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का लाभ भिक्क्षा मांगने वाले, घरेलू कामकाज करने वाले, जूते चप्पल की मरम्मत करने वाले, फेरी, रिक्शा चालक, कुष्टरोगी, कैंसर, एड्स से पीड़ित, अनाथ बच्चे, परित्यक्त महिलाएं एवं अतिकुपोषित बच्चों के परिवार आदि को दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर कोई सूची में रह जाता है, तो आवेदन कर्ता आधार कार्ड, वोटर आईडी या परिवार के किसी भी सदस्य की बैंक पास बुक की छाया प्रति समेत फोटा के साथ आन लाइन आवेदन कर सकता है।
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उन्होंने बताया कि योजना में चिह्नित परिवारों को 20 किग्रा गेहूं तीन रुपये प्रति किग्रा चावल, अधिकतम 25 किग्रा खाद्यान्न प्रति राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाने का प्राविधान है। जिन परिवारों का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयन हो चुका है। उनके नाम विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित हैं।