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Shamli News: अलग-अलग मामलों में पांच दोषियों को सजा सुनाई

Thu, 12 Dec 2024 11:52 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 12 Dec 2024 11:52 AM IST
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Five convicts sentenced in different cases
कैराना। न्यायालय ने अलग-अलग मामलों में पांच दोषियों को सजा सुनाई।एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि 2001 में थाना थाना भवन पर संदीप निवासी जलालाबाद के विरुद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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दूसरे मामले में 1998 में कैराना कोतवाली पर मुस्तकीम निवासी गांव भूरा के विरुद्ध गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में 2009 में कैराना कोतवाली पर प्रदीप निवासी गांव भूरा के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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चौथे मामले में 2017 में थाना गढ़ी पुख़्ता पर ओमपाल निवासी गांव धनैना के विरुद्ध शराब तस्करी का मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को न्यायालय ने दोषी को न्यायालय उठाने तक के कारावास और 3500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पांचवें मामले में 2017 में शामली कोतवाली पर सुफियान निवासी मोहल्ला पंसारियान शामली के विरुद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को न्यायालय ने दोषी को एक वर्ष के कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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