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प्रश्नपत्रों की सुरक्षा एवं गोपनीयता में लापरवाही मिलने पर होगी एफआईआर

Fri, 01 Apr 2022 11:39 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 01 Apr 2022 11:39 PM IST
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FIR will be lodged for negligence in security and confidentiality of question papers
शामली कलक्ट्रेट सभागार में शिक्षकों व केंद्र व्यवस्थापकों की बैठक लेती डीएम जसजीत कौर। - फोटो : SHAMLI
शामली। डीएम जसजीत कौर ने परीक्षा केंद्रों पर प्रश्नपत्रों की सुरक्षा एवं गोपनीयता और उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित समुचित रख-रखाव के लिए कम से कम दो लोहे की डबल लॉक अलमारियों सहित स्ट्रांग रूम को 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखे जाने के निर्देश दिए।
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शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में केंद्र व्यवस्थापकों और अतिरिक्ति केंद्र व्यवस्थापकों की बैठक में डीएम ने कहा कि परीक्षा केंद्र पर वायस रिकार्डर युक्त सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर में रिकार्डिंग क्षमता कम से कम 30 दिन तक की होनी चाहिए। स्थायी विद्युत व्यवस्था के साथ परीक्षाओं के निर्बाध संचालन और वेबकास्टिंग की वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था के लिए जेनरेटर की व्यवस्था रखी जाए। परीक्षा केंद्रों द्वारा प्रश्नपत्रों के पैकेट प्राप्त करते समय केंद्र व्यवस्थापक, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक व स्टेटिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति अनिवार्य रूप से रहे और प्रश्नपत्रों के पैकेट को टाट से निकालते समय वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से कराई जाए।
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प्रश्नपत्रों के पैकेट को डबल लॉक अलमारी में रखते समय तीनों अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नपत्रों के पैकेट प्रत्येक दृष्टि से ठीक हैं। किसी भी विसंगति की दशा में तत्काल डीआईओएस को फोन के माध्यम से अवगत कराएं और इसकी लिखित सूचना भी वाहक के माध्यम से तत्काल डीआईओएस कार्यालय में भेजी जाए। परीक्षा केंद्र के स्ट्रांग रूम के गेट पर सुरक्षा कर्मी के साथ-साथ विद्यालय का कर्मचारी अनिवार्य रूप से 24 घंटे मौजूद रहे। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति स्ट्रांग रूम में प्रवेश न करे। स्ट्रांग रूम में कोई भी अधिकारी, कर्मचारी मोबाइल के साथ प्रवेश न करें। डबल लॉक अलमारी को खोलने व बंद करने के लिए डीआईओएस कार्यालय से भेजे गए निर्धारित प्रारूप पर रजिस्टर तैयार करें, जिसमें परीक्षा अवधि में डबल लॉक खोलने व बंद करने की प्रतिदिन पालीवार प्रवष्टि की जाए। रजिस्टर में केंद्र व्यवस्थापक/ अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक व स्टेटिक मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से कराएं जाए। डीएम ने स्पष्ट किया कि अगर किसी भी तरह की लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।इस अवसर पर डीआईओएस सरदार सिंह, डॉ.अमित मलिक आदि मौजूद रहे।
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