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Shamli News: पांच अलग-अलग मामलों में आठ दोषियों को सजा सुनाई

Wed, 21 May 2025 01:05 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 21 May 2025 01:05 AM IST
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Eight convicts sentenced in five different cases
संवाद न्यूज एजेंसी
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कैराना। न्यायालय ने पांच अलग-अलग मामलों में आठ दोषियों को सजा सुनाई।

एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि 2018 में थाना झिंझाना पर करमा उर्फ कर्मवीर निवासी गांव अजीजपुर थाना झिंझाना के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 1995 में कैराना कोतवाली पर गय्यूर और असगर निवासी गांव बराला के विरुद्ध गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।
मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोनों दोषियों को जेल में बिताई अवधि के कारावास और कुल 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में 1995 में कैराना कोतवाली पर गय्यूर निवासी गांव बराला के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। चौथे मामले में 1995 कैराना कोतवाली पर असगर निवासी गांव बराला के विरुद्ध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था।
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मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पांचवें मामले में 2023 में कैराना कोतवाली पर मंजूर अली, अरशद और यूसुफ निवासी बड़का रोड बागपत के विरुद्ध सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तीनों दोषियों को 1500 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।
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