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पुलिस को चकमा देकर कोर्ट में किया सरेंडर
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, शामली
Updated Sat, 27 Aug 2016 12:19 AM IST
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- फोटो : फाइल फोटो
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कैराना। लूट, डकैती और रंगदारी मांगने के वांछित चल रहे आरोपी ने कैराना पुलिस की आंखों में धूल झोंक कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जिसके बाद विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी बदमाश की जमानत अर्जी खारिज करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया।
22 मई की रात तीन बजे मोहल्ला छड़ियान निवासी दिलशाद को शामली रोड पर गाड़ी सहित बंधक बनाते हुए पांच बदमाशों ने नकदी लूट ली थी। इसके अलावा बदमाशों ने रात में ही दिलशाद के घर से रुपये मांगने के बाद उन्हें जंगल में छोड़ा था। मामले में दिलशाद ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।
एक बदमाश अहसान कुरैशी निवासी मोहल्ला छड़ियान फरार चल रहा था। इसके अलावा कस्बे के ही बाबू कुरैशी से पांच लाख रुपये कर रंगदारी मांगने में भी अहसान के विरुद्ध कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
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साथ ही आठ अगस्त को राजेंद्र कालोनी में स्थित बंधन फाइनेंस कंपनी में 55 हजार की लूट के मामले में भी पुलिस अहसान कुरैशी की तलाश कर रही थी। शुक्रवार को अहसान कुरैशी निवासी छड़ियान पुलिस को चकमा देकर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुआ।
अहसान कुरैशी के अधिवक्ता ने अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल की। जिसे विद्वान न्यायाधीश ने खारिज करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया। उधर, कोतवाली प्रभारी एपी भारद्वाज ने बताया कि मामले में अहसान को रिमांड पर लिया जाएगा।
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22 मई की रात तीन बजे मोहल्ला छड़ियान निवासी दिलशाद को शामली रोड पर गाड़ी सहित बंधक बनाते हुए पांच बदमाशों ने नकदी लूट ली थी। इसके अलावा बदमाशों ने रात में ही दिलशाद के घर से रुपये मांगने के बाद उन्हें जंगल में छोड़ा था। मामले में दिलशाद ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।
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एक बदमाश अहसान कुरैशी निवासी मोहल्ला छड़ियान फरार चल रहा था। इसके अलावा कस्बे के ही बाबू कुरैशी से पांच लाख रुपये कर रंगदारी मांगने में भी अहसान के विरुद्ध कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
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साथ ही आठ अगस्त को राजेंद्र कालोनी में स्थित बंधन फाइनेंस कंपनी में 55 हजार की लूट के मामले में भी पुलिस अहसान कुरैशी की तलाश कर रही थी। शुक्रवार को अहसान कुरैशी निवासी छड़ियान पुलिस को चकमा देकर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुआ।
अहसान कुरैशी के अधिवक्ता ने अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल की। जिसे विद्वान न्यायाधीश ने खारिज करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया। उधर, कोतवाली प्रभारी एपी भारद्वाज ने बताया कि मामले में अहसान को रिमांड पर लिया जाएगा।