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अपहरण के मामले में पांच साल की सजा

Wed, 26 Oct 2016 12:27 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, शामली
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, शामली Updated Wed, 26 Oct 2016 12:27 AM IST
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Sentenced to five years in the case of kidnapping
डेमो पिक
कैराना। कोतवाली क्षेत्र के गांव बीनड़ा से तीन साल पूर्व किशोरी के बहला-फुसलाकर किए गए अपहरण के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई है
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सहायक जिला एवं शासकीय अधिवक्ता जावेद अली व संजय चौहान ने बताया कि 13 जून 2013 को ग्राम बीनडा निवासी ग्रामीण ने कैराना कोतवाली पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें रोहताश निवासी बीनडा उसकी नाबालिग बहन को बहला फुसला कर ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके किशोरी व आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। जिसके चलते घटना के पांच दिन बाद पुलिस ने किशोरी व आरोपी रोहताश को पानीपत के संजय चौक से बरामद कर लिया था। पुलिस ने किशोरी के ब्यान दर्ज कराने के साथ ही आरोपी रोहताश को जेल भेज दिया था।
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मामले में अभियोजन पक्ष की और से आठ गवाह पेश किए गए। मंगलवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने, पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मनोज कुमार तृतीय ने मुजरिम रोहताश निवासी बीनडा को पांच वर्ष के कारावास व सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। 
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