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नमूने फेल होने पर दो लाख जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, शामली
Updated Fri, 28 Oct 2016 11:44 PM IST
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शामली। खाद्य पदार्थों के पांच नमूने फेल होने पर अपर जिलाधिकारी कोर्ट ने आरोपियों पर दो लाख रुपये जुर्माना लगाया है। एडीएम भरतजी पांडेय ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 13 अक्तूबर 2015 को थानाभवन क्षेत्र के गांव मुल्लापुर निवासी रामकुमार पुत्र श्यामलाल के यहां से दूध का सैंपल लिया था, जांच में सैंपल फेल आने पर रामकुमार पर 40 हजार रुपये जुर्माना किया गया है।
13 अक्तूबर 2015 को ही खाद्य सुरक्षा विभाग ने पानीपत की परिणति फूड प्राइवेट लिमिटेड के रिंगो स्टार टेंगी टोमेटो चिप्स का नमूना भरा था, जिसे मुजफ्फरनगर के खालापार निवासी गुलजार पुत्र रसीद अहमद वैन में भरकर ले जा रहा था। उक्त चिप्स सक्षम ट्रेडिंग कंपनी भरतिया कालोनी मुजफ्फरनगर के यहां से शामली लाया जा रहा था। जांच में चिप्स के पैकेजिंग पर लिखा बेच नंबर अपठनीय रहा, जिसे मानकों का उल्लंघन माना गया। एडीएम ने चालक गुलजार पर 10 हजार, सक्षम ट्रेडिंग पर 25 हजार और परिणति फूड प्राइवेट लिमिटेड पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
इसके अलावा 16 मार्च 2016 को कांधला के मोहल्ला मिर्दगान में परचून व्यापारी सुभाष चंद की दुकान से चना बेसन का नमूना भी जांच में अधोमानक साबित हुआ।
सुभाष चंद पर 25 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। वहीं, 26 नवंबर 2014 को गढ़ीपुख्ता क्षेत्र के गांव गढ़ी अब्दुल्ला खां निवासी रिजवान पुत्र इसराइल उर्फ इस्सर के यहां से गाय और भैंस के मिश्रित दूध का नमूना जांच में अधोमानक पाया गया। रिजवान पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। आठ नवंबर 2015 को थानाभवन के मोहल्ला हाफिजदोस्त निवासी मिठाई विक्रेता विनोद पुत्र सुखवीर सिंह के यहां से छैना रसगुल्ले का नमूना जांच में अधोमानक पाया गया। प्रयोगशाला से आई जांच रिपोर्ट में रसगुल्ले में स्टार्च की मात्रा पाई गई। इसके चलते विनोद पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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मावा बनाने की भट्ठी पर छापा
कैराना। एफडीए टीम ने पुलिस बल को साथ लेकर गांव बुच्चाखेड़ी में नकली मावा बनाने की भट्ठी पर छापा मारा। टीम ने मौके से तीन क्विंटल मावा, एक क्विंटल मिल्क पाउडर, चार टीम वनस्पति घी, केमिकल आदि बरामद किया।
टीम ने खाद्य सामग्री के सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए। शुक्रवार सुबह खाद्य निरीक्षक पवन कुमार ने पुलिस बल को साथ लेकर गांव बुच्चाखेड़ी में हवा सिंह के मकान पर छापा मारा। मकान के अंदर खोया तैयार किया जा रहा था। कोतवाली प्रभारी एपी भारद्वाज ने बताया कि खाद्य विभाग की टीम के साथ पुलिस मौके पर गई थी। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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13 अक्तूबर 2015 को ही खाद्य सुरक्षा विभाग ने पानीपत की परिणति फूड प्राइवेट लिमिटेड के रिंगो स्टार टेंगी टोमेटो चिप्स का नमूना भरा था, जिसे मुजफ्फरनगर के खालापार निवासी गुलजार पुत्र रसीद अहमद वैन में भरकर ले जा रहा था। उक्त चिप्स सक्षम ट्रेडिंग कंपनी भरतिया कालोनी मुजफ्फरनगर के यहां से शामली लाया जा रहा था। जांच में चिप्स के पैकेजिंग पर लिखा बेच नंबर अपठनीय रहा, जिसे मानकों का उल्लंघन माना गया। एडीएम ने चालक गुलजार पर 10 हजार, सक्षम ट्रेडिंग पर 25 हजार और परिणति फूड प्राइवेट लिमिटेड पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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इसके अलावा 16 मार्च 2016 को कांधला के मोहल्ला मिर्दगान में परचून व्यापारी सुभाष चंद की दुकान से चना बेसन का नमूना भी जांच में अधोमानक साबित हुआ।
सुभाष चंद पर 25 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। वहीं, 26 नवंबर 2014 को गढ़ीपुख्ता क्षेत्र के गांव गढ़ी अब्दुल्ला खां निवासी रिजवान पुत्र इसराइल उर्फ इस्सर के यहां से गाय और भैंस के मिश्रित दूध का नमूना जांच में अधोमानक पाया गया। रिजवान पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। आठ नवंबर 2015 को थानाभवन के मोहल्ला हाफिजदोस्त निवासी मिठाई विक्रेता विनोद पुत्र सुखवीर सिंह के यहां से छैना रसगुल्ले का नमूना जांच में अधोमानक पाया गया। प्रयोगशाला से आई जांच रिपोर्ट में रसगुल्ले में स्टार्च की मात्रा पाई गई। इसके चलते विनोद पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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मावा बनाने की भट्ठी पर छापा
कैराना। एफडीए टीम ने पुलिस बल को साथ लेकर गांव बुच्चाखेड़ी में नकली मावा बनाने की भट्ठी पर छापा मारा। टीम ने मौके से तीन क्विंटल मावा, एक क्विंटल मिल्क पाउडर, चार टीम वनस्पति घी, केमिकल आदि बरामद किया।
टीम ने खाद्य सामग्री के सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए। शुक्रवार सुबह खाद्य निरीक्षक पवन कुमार ने पुलिस बल को साथ लेकर गांव बुच्चाखेड़ी में हवा सिंह के मकान पर छापा मारा। मकान के अंदर खोया तैयार किया जा रहा था। कोतवाली प्रभारी एपी भारद्वाज ने बताया कि खाद्य विभाग की टीम के साथ पुलिस मौके पर गई थी। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।