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तेजी से करें किसान सर्वहित बीमा योजना के क्लेम का भुगतान
Updated Sat, 29 Jul 2017 12:43 AM IST
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शामली।
जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि किसान सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का शीघ्रता से निस्तारण किया जाएं। क्लेम की धनराशि खाते में डलवाई जाएं। इस कार्य में लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभाकक्ष में योजना की समीक्षा बैठक हुई। अपर जिलाधिकारी शिव बहादुर सिंह ने कहा कि योजना के अंतर्गत आकस्मिक दुर्घटना, गिरने के कारण चोट, किसी जानवर के काटने या प्राकृतिक आपदा में परिवार के मुखिया अथवा रोजी रोटी के अर्जक की मृत्यु या पूर्ण स्थायी अपंगता पर पांच लाख रुपये बीमा कंपनी द्वारा दिया जाएगा। बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित समस्त प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि योजना के अंतर्गत प्राप्त सभी दावों का निस्तारण यदि सही समय से नहीं किया जाता है तो बीमा कंपनी द्वारा प्रति सप्ताह एक हजार रुपये के हिसाब से वहन किए जाएंगे। इसी के साथ उपजिलाधिरियों द्वारा 32 दावे तैयार कर ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को निस्तारण के लिए दिए गए। बैठक में समस्त उपजिलाधिकारी और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि किसान सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का शीघ्रता से निस्तारण किया जाएं। क्लेम की धनराशि खाते में डलवाई जाएं। इस कार्य में लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभाकक्ष में योजना की समीक्षा बैठक हुई। अपर जिलाधिकारी शिव बहादुर सिंह ने कहा कि योजना के अंतर्गत आकस्मिक दुर्घटना, गिरने के कारण चोट, किसी जानवर के काटने या प्राकृतिक आपदा में परिवार के मुखिया अथवा रोजी रोटी के अर्जक की मृत्यु या पूर्ण स्थायी अपंगता पर पांच लाख रुपये बीमा कंपनी द्वारा दिया जाएगा। बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित समस्त प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि योजना के अंतर्गत प्राप्त सभी दावों का निस्तारण यदि सही समय से नहीं किया जाता है तो बीमा कंपनी द्वारा प्रति सप्ताह एक हजार रुपये के हिसाब से वहन किए जाएंगे। इसी के साथ उपजिलाधिरियों द्वारा 32 दावे तैयार कर ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को निस्तारण के लिए दिए गए। बैठक में समस्त उपजिलाधिकारी और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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