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भुगतान का रास्ता साफ, मिलों को मिलेगा ऋण
Updated Tue, 25 Sep 2018 11:41 PM IST
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भुगतान का रास्ता साफ, मिलों को मिलेगा ऋण
शामली। किसानों को बकाया गन्ना मूल्य भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। चीनी मिलों को सॉफ्ट लोन योजना के तहत अनुपूरक अनुदान के माध्यम से पांच प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। प्रदेश सरकार के मंत्री परिषद ने इसका सैद्धांतिक निर्णय ले लिया है।
जिला गन्ना अधिकारी अनिल कुमार भारती ने बताया कि सॉफ्ट लोन योजना को प्रदेश में राष्ट्रीयकृत, अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों एवं उत्तर प्रदेश सहकारी बैंकों के माध्यम से लागू किया जाएगा। संबंधित बैंक स्वीकृत ऋण की धनराशि चीनी मिल के एस्क्रो एकाउंट में हस्तांतरित करेंगे तथा यह धनराशि आरटीजीएस, एनईएफटी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खाते में उनके बकाया गन्ना मूल्य के सापेक्ष भुगतान की जाएगी। ऋण पर पांच प्रति शत वार्षिक ब्याज चीनी मिलों को देना होगा। ऋण की वापसी मासिक किश्तों में अधिकतम पांच वर्ष की अवधि में की जाएगी, जिसकी प्रथम किश्त जुलाई 2019 से प्रारंभ होगी।
गन्ना आपूर्ति का वजन निर्धारित किया
शामली। अपर दोआब शुगर मिल शामली ने आगामी गन्ना पेराई सत्र के दौरान वाहनों में लादकर गन्ना लाने का वजन का नया मानक निर्धारित किया है। क्योंकि पूर्व के पेराई सत्रों में निर्धारित मानक से ज्यादा गन्ना लाने के कारण गन्ना पर्चियों के समायोजन को लेकर दिक्कत सामने आती थी। अपर दोआब शुगर मिल शामली के महाप्रबंधक (केन) कुलदीप पिलानिया और सहायक महाप्रबंधक नरेश कुमार ने बताया कि बोगी में 15 क्विंटल गन्ना और हाडा 35 क्विंटल निर्धारित किया गया है, जबकि छोटी दोपहिया ट्राली में 30 क्विंटल गन्ना और 80 क्विंटल हाडा, दुपहिया ट्राली में 45 क्विंटल गन्ना और हाडा 105 क्विंटल तथा चार पहिया ट्राली में 60 क्विंटल गन्ना तथा 130 क्विंटल हाडा निर्धारित किया गया है।
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शामली। किसानों को बकाया गन्ना मूल्य भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। चीनी मिलों को सॉफ्ट लोन योजना के तहत अनुपूरक अनुदान के माध्यम से पांच प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। प्रदेश सरकार के मंत्री परिषद ने इसका सैद्धांतिक निर्णय ले लिया है।
जिला गन्ना अधिकारी अनिल कुमार भारती ने बताया कि सॉफ्ट लोन योजना को प्रदेश में राष्ट्रीयकृत, अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों एवं उत्तर प्रदेश सहकारी बैंकों के माध्यम से लागू किया जाएगा। संबंधित बैंक स्वीकृत ऋण की धनराशि चीनी मिल के एस्क्रो एकाउंट में हस्तांतरित करेंगे तथा यह धनराशि आरटीजीएस, एनईएफटी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खाते में उनके बकाया गन्ना मूल्य के सापेक्ष भुगतान की जाएगी। ऋण पर पांच प्रति शत वार्षिक ब्याज चीनी मिलों को देना होगा। ऋण की वापसी मासिक किश्तों में अधिकतम पांच वर्ष की अवधि में की जाएगी, जिसकी प्रथम किश्त जुलाई 2019 से प्रारंभ होगी।
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गन्ना आपूर्ति का वजन निर्धारित किया
शामली। अपर दोआब शुगर मिल शामली ने आगामी गन्ना पेराई सत्र के दौरान वाहनों में लादकर गन्ना लाने का वजन का नया मानक निर्धारित किया है। क्योंकि पूर्व के पेराई सत्रों में निर्धारित मानक से ज्यादा गन्ना लाने के कारण गन्ना पर्चियों के समायोजन को लेकर दिक्कत सामने आती थी। अपर दोआब शुगर मिल शामली के महाप्रबंधक (केन) कुलदीप पिलानिया और सहायक महाप्रबंधक नरेश कुमार ने बताया कि बोगी में 15 क्विंटल गन्ना और हाडा 35 क्विंटल निर्धारित किया गया है, जबकि छोटी दोपहिया ट्राली में 30 क्विंटल गन्ना और 80 क्विंटल हाडा, दुपहिया ट्राली में 45 क्विंटल गन्ना और हाडा 105 क्विंटल तथा चार पहिया ट्राली में 60 क्विंटल गन्ना तथा 130 क्विंटल हाडा निर्धारित किया गया है।
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