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मतदान के लिए जरूरी पहचान पत्र

Sun, 27 May 2018 11:48 PM IST
Updated Sun, 27 May 2018 11:48 PM IST
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मतदान के लिए जरूरी पहचान पत्र
मतदान के लिए जरूरी पहचान पत्र
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शामली। मतदान के दौरान मतदाता की पहचान के लिए वैसे तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने मतदाता पहचान पत्र जारी किए हुए हैं। यदि किसी मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध नहीं होता है और उसका नाम मतदाता सूची में शामिल होता है, तो वह 12 प्रकार के विकल्पों में से किसी एक फोटोयुक्त पहचान पत्र को साथ लेकर मतदान करने जा सकता है।
आयोग से बताए गए 12 विकल्प
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
- बैंक/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
- निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची
- सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र
---------प्रत्याशियों की सूची
1. मृगांका सिंह ----- भाजपा
2. तबस्सुम बेगम -- रालोद
3. प्रीति कश्यप ----- जय हिंद जय भारत पार्टी
4. इंद्रजीत ----------- बहुजन मुक्ति पार्टी
5. संजीव ---------------- सर्वजन समता पार्टी
6. कंवर हसन ----------- लोकदल
7. रणधीर सिंह दुहन -------- निर्दलीय
8. रविंद्र कुमार -------------- निर्दलीय
9. यजपाल सिंह राठी -------- निर्दलीय
10. मोहम्मद सलीम -------- निर्दलीय
11. सेठपाल ---------------- निर्दलीय
12. रामशरण -------------- निर्दलीय
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