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12 बांग्लादेशी भी विदेशी अधिनियम के दर्ज मुकदमें में आरोपी बनाए

Thu, 02 Apr 2020 08:30 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 02 Apr 2020 08:30 PM IST
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12 Bangladeshi deposits made accused
शामली जिला अस्पताल में स्थित क्वारंटीन के सामने तैनात पुलिसकर्मी। - फोटो : SHAMLI
12 बांग्लादेशी जमातियों को बनाया आरोपी
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थानाभवन(शामली)। थानाभवन क्षेत्र के गांव भैंसानी इस्लामपुर की मस्जिद में दो दिन पहले जमात में आए 12 बांग्लादेशी जमातियों को पनाह देने के आरोप में मस्जिद के दो इमाम पर दर्ज केस में 12 बांग्लादेशी जमातियों को भी आरोपी बना लिया गया है। उनके विरुद्ध भी विदेशी अधिनियम और महामारी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है।

दो दिन पहले मंगलवार को गांव भैंसानी इस्लामपुर मस्जिद में आई जमात में पुलिस को 15 जमाती मिले थे, जिनमें 12 बांग्लादेशी थे, जबकि दो असम और एक मुरादाबाद का निवासी था। बांग्लादेशी जमातियों के पास पासपोर्ट और टूरिस्ट वीजा मिला था। इस मामले में पुलिस ने पहले मस्जिद के इमाम राशिद और इजहार के खिलाफ लॉकडाउन में जमातियों को शरण देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया था। बृहस्पतिवार को कादरगढ़ चौकी इंचार्ज ने बताया कि इस मामले में सभी 12 बांग्लादेशी जमातियों के खिलाफ विदेशी अधिनियम और महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इन पर टूरिस्ट वीजा पर धार्मिक प्रचार कर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। साथ ही महामारी अधिनियम में भी कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही दो असम और एक मुरादाबाद के तीन जमातियों पर महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि पुलिस जमातियों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है। बेहतर है कि यदि कहीं पर जमाती आए हुए हैं तो वह खुद या मस्जिदों के जिम्मेदार इसकी सूचना दें दे ताकि उन्हें क्वारंटीन किया जा सके।
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