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Shamli News: 10 अलग-अलग मामलों में 10 दोषियों को सजा सुनाई
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कैराना। न्यायालय ने 10 अलग-अलग मामलों में 10 दोषियों को सजा सुनाई।
एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि 2010 में थाना झिंझाना पर पवन निवासी खानपुर के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। बृहस्पतिवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 15 सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2007 में थाना झिंझाना पर हरमेश कुमार निवासी नानू वाला थाना नालागढ़ जनपद सोलन हिमाचल प्रदेश के विरुद्ध धारा 304ए/279/427 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
तीसरे मामले में 2009 में थाना झिंझाना पर संजीव निवासी कस्बा ऊन के विरुद्ध मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था। सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। चौथे मामले में 2016 में शामली कोतवाली पर सनव्वर निवासी निरपुड़ा थाना दोघट जनपद बागपत के विरुद्ध धारा 386/120 बी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
पांचवें मामले में 2006 में कैराना कोतवाली पर विकास निवासी मोहल्ला बड़ी माता थाना शामली के विरुद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। छठे मामले में 2012 में थाना गढ़ीपुख्ता पर जवाहर सिंह निवासी गांव राझगढ़ थाना गढ़ी पुख्ता के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था।
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सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सातवें मामले में 2015 में थाना झिंझाना पर अली जान निवासी गथीराम कॉलोनी थाना भवन के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 100 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
आठवें मामले में 2012 में थाना गढ़ीपुख्ता पर जवाहर सिंह निवासी गांव राझगढ़ के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। नौवें मामले में 2011 में थाना झिंझाना पर अरशद निवासी गांव गढ़ी अब्दुल्ला थाना गढ़ी पुख्ता के विरुद्ध गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 2000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।
दसवें मामले में 2006 में थाना झिंझाना पर गुलजार सिंह निवासी डेरा जैनपुर मुजफ्फरनगर के विरुद्ध अवैध शराब का मुकदमा दर्ज हुआ था। सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 2000 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई।
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एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि 2010 में थाना झिंझाना पर पवन निवासी खानपुर के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। बृहस्पतिवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 15 सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2007 में थाना झिंझाना पर हरमेश कुमार निवासी नानू वाला थाना नालागढ़ जनपद सोलन हिमाचल प्रदेश के विरुद्ध धारा 304ए/279/427 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
तीसरे मामले में 2009 में थाना झिंझाना पर संजीव निवासी कस्बा ऊन के विरुद्ध मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था। सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। चौथे मामले में 2016 में शामली कोतवाली पर सनव्वर निवासी निरपुड़ा थाना दोघट जनपद बागपत के विरुद्ध धारा 386/120 बी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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पांचवें मामले में 2006 में कैराना कोतवाली पर विकास निवासी मोहल्ला बड़ी माता थाना शामली के विरुद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। छठे मामले में 2012 में थाना गढ़ीपुख्ता पर जवाहर सिंह निवासी गांव राझगढ़ थाना गढ़ी पुख्ता के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था।
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सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सातवें मामले में 2015 में थाना झिंझाना पर अली जान निवासी गथीराम कॉलोनी थाना भवन के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 100 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
आठवें मामले में 2012 में थाना गढ़ीपुख्ता पर जवाहर सिंह निवासी गांव राझगढ़ के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। नौवें मामले में 2011 में थाना झिंझाना पर अरशद निवासी गांव गढ़ी अब्दुल्ला थाना गढ़ी पुख्ता के विरुद्ध गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 2000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।
दसवें मामले में 2006 में थाना झिंझाना पर गुलजार सिंह निवासी डेरा जैनपुर मुजफ्फरनगर के विरुद्ध अवैध शराब का मुकदमा दर्ज हुआ था। सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 2000 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई।