फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   10 convicts sentenced in 10 different cases

Shamli News: 10 अलग-अलग मामलों में 10 दोषियों को सजा सुनाई

Fri, 11 Apr 2025 12:42 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Apr 2025 12:42 AM IST
विज्ञापन
10 convicts sentenced in 10 different cases
कैराना। न्यायालय ने 10 अलग-अलग मामलों में 10 दोषियों को सजा सुनाई।
विज्ञापन


एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि 2010 में थाना झिंझाना पर पवन निवासी खानपुर के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। बृहस्पतिवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 15 सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2007 में थाना झिंझाना पर हरमेश कुमार निवासी नानू वाला थाना नालागढ़ जनपद सोलन हिमाचल प्रदेश के विरुद्ध धारा 304ए/279/427 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
तीसरे मामले में 2009 में थाना झिंझाना पर संजीव निवासी कस्बा ऊन के विरुद्ध मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था। सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। चौथे मामले में 2016 में शामली कोतवाली पर सनव्वर निवासी निरपुड़ा थाना दोघट जनपद बागपत के विरुद्ध धारा 386/120 बी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन

पांचवें मामले में 2006 में कैराना कोतवाली पर विकास निवासी मोहल्ला बड़ी माता थाना शामली के विरुद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। छठे मामले में 2012 में थाना गढ़ीपुख्ता पर जवाहर सिंह निवासी गांव राझगढ़ थाना गढ़ी पुख्ता के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था।
विज्ञापन
विज्ञापन

सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सातवें मामले में 2015 में थाना झिंझाना पर अली जान निवासी गथीराम कॉलोनी थाना भवन के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 100 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
आठवें मामले में 2012 में थाना गढ़ीपुख्ता पर जवाहर सिंह निवासी गांव राझगढ़ के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। नौवें मामले में 2011 में थाना झिंझाना पर अरशद निवासी गांव गढ़ी अब्दुल्ला थाना गढ़ी पुख्ता के विरुद्ध गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 2000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।

दसवें मामले में 2006 में थाना झिंझाना पर गुलजार सिंह निवासी डेरा जैनपुर मुजफ्फरनगर के विरुद्ध अवैध शराब का मुकदमा दर्ज हुआ था। सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 2000 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed