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1.27 करोड़ का प्रीमियम दिया, नहीं किए बीमा दावे
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1.27 करोड़ का प्रीमियम दिया, नहीं किए बीमा दावे
शामली: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में बैंक खाताधारक प्रीमियम तो हर साल जमा करा देते हैं, लेकिन बीमा लाभ नहीं मिल पाता। प्रीमियम देने वाले की मृत्यु होने के बावजूद लोग लाभ लेने के लिए बैंक तक नहीं जाते। इसलिए दावे के अभाव में परिवार को मदद नहीं मिल पाती। जिले के 38742 खातेदार योजना में इस साल एक करोड़, 27 लाख, 84 हजार 860 रुपये का प्रीमियम जमा किया है, लेकिन अब तक बीमा भुगतान कितना हुआ इसका रिकार्ड जिलास्तर पर नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में 330 रुपये वार्षिक का प्रीमियम जमा होता है। लाभार्थी की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यदि पालिसी धारक की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को दो लाख रुपये का बीमा लाभ दिया जाता है। जनपद के बैंकों ने इस योजना के तहत 38 हजार 742 खाताधारकों का प्रीमियम काटा है। 330 रुपये की दर से यह एक करोड़ 27 लाख 84 हजार 860 रुपये होता है। इतने लोगों के प्रीमियम जमा करने के बावजूद लाभ लेने वालों की जानकारी नहीं है। बैंक अधिकारियों का कहना है कि जिला स्तर पर लाभ लेने वालों की जानकारी नहीं होती। इसका रिकार्ड बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालय पर होता है। एक अनुमान के मुताबिक जनपद में अब तक लगभग 300 के आसपास लोगों ने ही इसका लाभ लिया है।
सुरक्षा बीमा योजना में भी हर साल जाते हैं 11.36 लाख
शामली: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना को कवर किया गया है। इसमें खाताधारक से 12 रुपये वार्षिक का प्रीमियम जमा होता है। जिले में 94 हजार 741 खाताधारकों ने इसका प्रीमियम जमा किया है। जो लगभग 11 लाख 36 हजार 892 रुपये होता है। इस योजना में भी लाभ लेने वालों की संख्या कम ही है।
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इस तरफ ध्यान ही नहीं देते परिजन
केस एक: कपड़े की दुकान चलाने वाले राजेश कुमार की छह महीने पहले बीमारी से मौत हो गई थी। उनके पुत्र प्रवीण बताते हैं कि उन्होंने अपने पिता की बैंक पासबुक में गौर ही नहीं किया कि उनके खाते से बीमा का प्रीमियम कटा या नहीं। बाद में देखा तो बैंक प्रबंधक ने बताया कि दावा अवधि बीत चुकी है।
केस दो: माजरा रोड निवासी पंकज की तीन माह पहले मुजफ्फरनगर में हुई दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसके खाते से भी बीमा योजना का प्रीमियम कटता था. लेकिन परिजनों ने जानकारी के अभाव में दावा ही नहीं किया।
इन्होंने कहा...
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में संबंधित को उसी बैंक में संपर्क करना पड़ता है, जहां उसका खाता संचालित है और जहां से प्रीमियम की राशि कटवाई गई है। इसमें कितने लोगों को बीमा दावों का लाभ मिला है इसकी जानकारी बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालयों पर होती है।
- शैलेष कुमार, अग्रणी जिला प्रबंधक।
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शामली: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में बैंक खाताधारक प्रीमियम तो हर साल जमा करा देते हैं, लेकिन बीमा लाभ नहीं मिल पाता। प्रीमियम देने वाले की मृत्यु होने के बावजूद लोग लाभ लेने के लिए बैंक तक नहीं जाते। इसलिए दावे के अभाव में परिवार को मदद नहीं मिल पाती। जिले के 38742 खातेदार योजना में इस साल एक करोड़, 27 लाख, 84 हजार 860 रुपये का प्रीमियम जमा किया है, लेकिन अब तक बीमा भुगतान कितना हुआ इसका रिकार्ड जिलास्तर पर नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में 330 रुपये वार्षिक का प्रीमियम जमा होता है। लाभार्थी की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यदि पालिसी धारक की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को दो लाख रुपये का बीमा लाभ दिया जाता है। जनपद के बैंकों ने इस योजना के तहत 38 हजार 742 खाताधारकों का प्रीमियम काटा है। 330 रुपये की दर से यह एक करोड़ 27 लाख 84 हजार 860 रुपये होता है। इतने लोगों के प्रीमियम जमा करने के बावजूद लाभ लेने वालों की जानकारी नहीं है। बैंक अधिकारियों का कहना है कि जिला स्तर पर लाभ लेने वालों की जानकारी नहीं होती। इसका रिकार्ड बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालय पर होता है। एक अनुमान के मुताबिक जनपद में अब तक लगभग 300 के आसपास लोगों ने ही इसका लाभ लिया है।
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सुरक्षा बीमा योजना में भी हर साल जाते हैं 11.36 लाख
शामली: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना को कवर किया गया है। इसमें खाताधारक से 12 रुपये वार्षिक का प्रीमियम जमा होता है। जिले में 94 हजार 741 खाताधारकों ने इसका प्रीमियम जमा किया है। जो लगभग 11 लाख 36 हजार 892 रुपये होता है। इस योजना में भी लाभ लेने वालों की संख्या कम ही है।
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इस तरफ ध्यान ही नहीं देते परिजन
केस एक: कपड़े की दुकान चलाने वाले राजेश कुमार की छह महीने पहले बीमारी से मौत हो गई थी। उनके पुत्र प्रवीण बताते हैं कि उन्होंने अपने पिता की बैंक पासबुक में गौर ही नहीं किया कि उनके खाते से बीमा का प्रीमियम कटा या नहीं। बाद में देखा तो बैंक प्रबंधक ने बताया कि दावा अवधि बीत चुकी है।
केस दो: माजरा रोड निवासी पंकज की तीन माह पहले मुजफ्फरनगर में हुई दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसके खाते से भी बीमा योजना का प्रीमियम कटता था. लेकिन परिजनों ने जानकारी के अभाव में दावा ही नहीं किया।
इन्होंने कहा...
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में संबंधित को उसी बैंक में संपर्क करना पड़ता है, जहां उसका खाता संचालित है और जहां से प्रीमियम की राशि कटवाई गई है। इसमें कितने लोगों को बीमा दावों का लाभ मिला है इसकी जानकारी बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालयों पर होती है।
- शैलेष कुमार, अग्रणी जिला प्रबंधक।