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Shahjahanpur News: डीजे पर नाचते समय युवक को मारी थी गोली, दोषी को 10 साल की कैद
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शाहजहांपुर। शादी समारोह में डीजे पर नाचते समय युवक के पैर में गोली मारने के 15 साल पुराने मामले में अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी रामू तिवारी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामला 25 जून 2011 का है। मोहल्ला हयातपुरा, रेलवे लाइन के पास रहने वाले लालाराम कश्यप का पुत्र पिंटू, नीरज वर्मा की बहन की शादी में शामिल होने गया था। समारोह के दौरान डीजे पर नाचते समय किसी व्यक्ति ने पिंटू के बाएं पैर में गोली मार दी। गोली चलने से समारोह में भगदड़ मच गई।
बाबूजई के पवन सक्सेना और हुसैनपुरा के रमेश वर्मा घायल पिंटू को बाइक से लेकर अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने लालाराम की तहरीर पर चौक कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के दौरान हयातपुरा निवासी रामू तिवारी का नाम सामने आया। पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य जुटाने के बाद आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया।
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मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस और अभियोजन की ओर से सात साक्षियों को अदालत में पेश किया गया। लगातार प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर एडीजे-43 की अदालत ने रामू तिवारी को दोषसिद्ध कर 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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मामला 25 जून 2011 का है। मोहल्ला हयातपुरा, रेलवे लाइन के पास रहने वाले लालाराम कश्यप का पुत्र पिंटू, नीरज वर्मा की बहन की शादी में शामिल होने गया था। समारोह के दौरान डीजे पर नाचते समय किसी व्यक्ति ने पिंटू के बाएं पैर में गोली मार दी। गोली चलने से समारोह में भगदड़ मच गई।
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बाबूजई के पवन सक्सेना और हुसैनपुरा के रमेश वर्मा घायल पिंटू को बाइक से लेकर अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने लालाराम की तहरीर पर चौक कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के दौरान हयातपुरा निवासी रामू तिवारी का नाम सामने आया। पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य जुटाने के बाद आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया।
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मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस और अभियोजन की ओर से सात साक्षियों को अदालत में पेश किया गया। लगातार प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर एडीजे-43 की अदालत ने रामू तिवारी को दोषसिद्ध कर 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।