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Shahjahanpur News: जानलेवा हमला करने के मुकदमे में दाे सगे भाइयों को सात-सात साल की सजा
Fri, 19 Jul 2024 04:26 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
Updated Fri, 19 Jul 2024 04:26 AM IST
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शाहजहांपुर। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश नेहा आनंद ने जानलेवा हमला करने के मुकदमे में दो सगे भाइयों को सात-सात साल की सजा सुनाई है।
सरकारी वकील शशि मोहन सिंह ने बताया कि निगोही के गांव चकमली निवासी हेमराज ने थाने में सूचना दी थी। उसने बताया कि पांच जुलाई 2018 को शाम करीब सात बजे किसी बात को लेकर गांव के वंशीलाल, जयकरन, सत्यपाल ने उसकी भतीजी रामबेटी, भतीजे अमित, चंद्रवती पुत्री रहीस से गाली-गलौज की। विरोध करने पर मारपीट की। जयकरन के तमंचे से फायर करने पर रामबेटी, अमित व चंद्रवती घायल हो गए। वादी की तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया गया। विवेचक ने विवेचना के बाद सगे भाई जयकरन, सत्यपाल के खिलाफ आरोप पत्र अदालत भेजा। मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयान और सरकारी वकील के तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने जयकरन और सत्यपाल को दोषी मानते हुए सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इनके ऊपर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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सरकारी वकील शशि मोहन सिंह ने बताया कि निगोही के गांव चकमली निवासी हेमराज ने थाने में सूचना दी थी। उसने बताया कि पांच जुलाई 2018 को शाम करीब सात बजे किसी बात को लेकर गांव के वंशीलाल, जयकरन, सत्यपाल ने उसकी भतीजी रामबेटी, भतीजे अमित, चंद्रवती पुत्री रहीस से गाली-गलौज की। विरोध करने पर मारपीट की। जयकरन के तमंचे से फायर करने पर रामबेटी, अमित व चंद्रवती घायल हो गए। वादी की तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया गया। विवेचक ने विवेचना के बाद सगे भाई जयकरन, सत्यपाल के खिलाफ आरोप पत्र अदालत भेजा। मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयान और सरकारी वकील के तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने जयकरन और सत्यपाल को दोषी मानते हुए सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इनके ऊपर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।