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Shahjahanpur News: सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 वर्ष कारावास की सजा
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शाहजहांपुर। युवती से सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को अदालत ने 20-20 वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है। अदालत ने दोषियों पर 26-26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कांट के एक मोहल्ले के रहने वाले व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि एक अगस्त 2013 को शाम करीब 5:30 बजे उसकी पुत्री घर के बाहर खेत पर शौच के लिए गई थी। जब काफी देर तक वापस नहीं आई तो पत्नी को ढूंढ़कर लाने के लिए कहा। पत्नी ने काफी देर तक खेतों में ढूंढा लेकिन कोई पता नहीं चला।
इस पर वह मोहल्ले के कई लोगों के साथ तलाश करने निकला। काफी देर तलाशने के बाद उसे गन्ने के खेत से बृजमोहन और धर्मेंद्र निकलते दिखाई दिए। वह खेत के अंदर गया तो उसकी बेटी बेहोश मिली। उसके मुंह पर दुपट्टा बंधा हुआ था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज विवेचना शुरू की। इसके बाद आरोपपत्र अदालत भेजा।
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अदालत में गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश शिवकुमार-तृतीय ने बृजमोहन और धर्मेंद्र को सामूहिक दुष्कर्म का दोषी माना। दोनों को 20-20 वर्ष कारावास की सजा से दंडित किया।
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कांट के एक मोहल्ले के रहने वाले व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि एक अगस्त 2013 को शाम करीब 5:30 बजे उसकी पुत्री घर के बाहर खेत पर शौच के लिए गई थी। जब काफी देर तक वापस नहीं आई तो पत्नी को ढूंढ़कर लाने के लिए कहा। पत्नी ने काफी देर तक खेतों में ढूंढा लेकिन कोई पता नहीं चला।
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इस पर वह मोहल्ले के कई लोगों के साथ तलाश करने निकला। काफी देर तलाशने के बाद उसे गन्ने के खेत से बृजमोहन और धर्मेंद्र निकलते दिखाई दिए। वह खेत के अंदर गया तो उसकी बेटी बेहोश मिली। उसके मुंह पर दुपट्टा बंधा हुआ था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज विवेचना शुरू की। इसके बाद आरोपपत्र अदालत भेजा।
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अदालत में गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश शिवकुमार-तृतीय ने बृजमोहन और धर्मेंद्र को सामूहिक दुष्कर्म का दोषी माना। दोनों को 20-20 वर्ष कारावास की सजा से दंडित किया।