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Shahjahanpur News: गैरइरादतन हत्या के दोषी दो भाइयों को आठ-आठ वर्ष का कारावास

Fri, 19 Dec 2025 01:26 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 19 Dec 2025 01:26 AM IST
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Two brothers convicted of manslaughter have been sentenced to eight years in prison each.
शाहजहांपुर। बच्चों के विवाद की रंजिश में युवक की गैरइरादतन हत्या के दोषी दो भाइयों को अदालत ने आठ-आठ वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दो आरोपियों की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई थी।
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पुवायां थाना क्षेत्र के गांव पसियाखेड़ा के रहने वाले वासिद खां ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 13 मई 2011 को उसके परिवार के बच्चों का विवाद हो गया था। इस विवाद में गांव के अली मोहम्मद के परिवार के लोग शामिल थे लेकिन गांव के लोगों ने समझौता करा दिया। रात करीब आठ बजे उसके भाई मंसूब खां खाना खाकर घर से बाहर निकले।
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शमीम खां, उसकी मां नसीम खां, शान मोहम्मद, खलील खां, अली मोहम्मद, अय्यूब खां, रमजानी ने उन्हें लाठी-डंडों और फरसे से पीटना शुरू कर दिया। उनके शोर मचाने पर वह, रजी उल्ला और तारिफ खां मौके पर पहुंचे तो उन लोगों ने उन्हें भी पीटा। आसपास के लोगों के आने पर वे लोग भाग गए।
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इलाज के लिए ले जाते समय मंसूब खां की मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। आरोपपत्र अदालत भेजा। मुकदमे के दौरान खलील खां और रमजानी खां की मौत हो गई। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमोहन चतुर्वेदी ने शान मोहम्मद और उसके भाई अली मोहम्मद को आठ-आठ वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया।
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