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Shahjahanpur News: गैरइरादतन हत्या में पति-पत्नी समेत तीन दोषियों को दस-दस वर्ष कारावास

Fri, 05 Sep 2025 12:01 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 05 Sep 2025 12:01 AM IST
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Three accused including husband and wife sentenced to 10 years imprisonment for culpable homicide
शाहजहांपुर। गैर इरादतन हत्या में अदालत ने पति-पत्नी समेत तीन दोषियों को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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कलान थाना क्षेत्र के गांव गुंदौरा दाउदपुर के रहने वाले राम सिंह यादव ने पुलिस को बताया था कि 29 सितंबर 2015 को उसके चचेरे भाई भमरपाल उर्फ भंवरपाल और कमलेश का आपस में शराब पीने के बाद झगड़ा हो गया था। उसके भतीजे संजीव ने दोनों में बीचबचाव करा दिया था।

इसी बात की खुन्नस में भंवरपाल, उसकी पत्नी सविता और बहन शिया देवी ने राम सिंह के भाई सत्यपाल की बेटी संजू के ऊपर ईंट-पत्थर फेंके। इससे वह बुरी तरह से घायल हो गई। इलाज के लिए कलान ले जाते समय उसकी मौत हो गई। पुलिस ने भंवरपाल, सविता और शिया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने भंवरपाल, सविता और शिया देवी को गैरइरादतन हत्या में दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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