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Shahjahanpur News: दुष्कर्म और अपहरण के दोषी किशोर को दस वर्ष की कैद

Fri, 31 Oct 2025 01:34 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 31 Oct 2025 01:34 AM IST
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Teenager convicted of rape and kidnapping sentenced to ten years' imprisonment
शाहजहांपुर। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी किशोर अपचारी को अदालत ने दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 11,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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मिर्जापुर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आठ अप्रैल 2019 को रात के एक बजे उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को किशोर अपचारी अपने दो साथियों के साथ घर से बहला फुसलाकर ले गया। काफी तलाश करने के बावजूद उसका पता नहीं लगा।
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थाने में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने विवेचना शुरू की। किशोरी को तलाश किया और उसके खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। पॉक्सो कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश शिवकुमार तृतीय ने किशोर अपचारी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया।
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नाबालिग के अपहरण में सात वर्ष की कैद
शाहजहांपुर। नाबालिग के अपहरण के तीन दोषियों को अदालत ने सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
अल्हागंज थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर बताया कि 24 जून 2011 की रात में वह छत पर सो रहा था। उसकी पत्नी व बच्चे नीचे थे। रात में रामू, राजवीर, छोटे लल्ला और मिथिलेश दीवार फांदकर आए और उसकी 16 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर ले गए। पुलिस ने चारों लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना के बाद रामू, राजवीर और छोटे लल्ला के विरुद्ध आरोपपत्र अदालत भेजा। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के अपर सत्र न्यायाधीश कृष्णलीला यादव ने रामू, राजवीर सिंह और छोटे लल्ला को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। संवाद
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