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Shahjahanpur News: दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष कारावास की सजा
Sat, 21 Dec 2024 12:55 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
Updated Sat, 21 Dec 2024 12:55 AM IST
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शाहजहांपुर। द्वितीय फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र नाथ पांडेय ने दुष्कर्म के एक मुकदमे में दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
जैतीपुर क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने 30 दिसंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी बहन 23 दिसंबर को शाम चार बजे गन्ने के खेत में गई थी। वहां पर नाजर सिंह ने बहन से दुष्कर्म किया। फिर उसे डराया व धमकाया, जिस वजह से उसने घर में आकर किसी को कुछ नहीं बताया। बहन ने परिवार वालों को अपने साथ हुई वारदात के बारे में बताया तो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना के बाद साक्ष्य के आधार पर नाजर सिंह के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा गया। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान पीड़िता और अन्य गवाहों के बयान के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने नाजर सिंह को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई। संवाद
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जैतीपुर क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने 30 दिसंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी बहन 23 दिसंबर को शाम चार बजे गन्ने के खेत में गई थी। वहां पर नाजर सिंह ने बहन से दुष्कर्म किया। फिर उसे डराया व धमकाया, जिस वजह से उसने घर में आकर किसी को कुछ नहीं बताया। बहन ने परिवार वालों को अपने साथ हुई वारदात के बारे में बताया तो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना के बाद साक्ष्य के आधार पर नाजर सिंह के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा गया। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान पीड़िता और अन्य गवाहों के बयान के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने नाजर सिंह को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई। संवाद
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