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एसडीए : 15 दिन में पास होगा नक्शा...अवैध निर्माण पर कसेगा शिकंजा

Tue, 26 Aug 2025 12:12 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 26 Aug 2025 12:12 AM IST
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SDA: Map will be passed in 15 days... crackdown on illegal construction
न्यू ककरा सिटी ​​स्थित एसडीए का कार्यालय। संवाद - फोटो : गांव में जांच करते अ​धिकारी।
शाहजहांपुर। अब शहर का सुनियोजित विकास तेजी से हो सकेगा। शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण (एसडीए) शहर में अवैध निर्माण पर शिकंजा कसेगा। बगैर नक्शा पास कराए आवासीय और व्यावसायिक भवनों का निर्माण नहीं हो सकेगा। अब तक नक्शा पास कराने के लिए नौ आवेदन आ चुके हैं। इनमें से तीन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है।
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न्यू ककरा सिटी स्थित नगर निगम के गेस्ट हाउस को एसडीए का अस्थायी कार्यालय बनाया गया है। रविवार को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कार्यालय का उद्घाटन किया था। कार्यालय में तकनीकी पदों में तीन जेई और एक एई की तैनाती कर दी गई है। सोमवार तक नक्शा पास कराने के लिए नौ आवेदन आ चुके हैं। नौ आवेदनों में सात आवासीय और दो व्यावसायिक भवन शामिल हैं।
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एसडीए की अध्यक्ष कमिश्नर सौम्या अग्रवाल, उपाध्यक्ष डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह, सचिव सिटी मजिस्ट्रेट प्रवेंद्र कुमार और वरिष्ठ कोषाधिकारी अमरेश बहादुरपाल को प्राधिकरण का वित्त एवं लेखाधिकारी नियुक्त किया गया है।
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13 सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्चर को मिला लाइसेंस

एसडीए से नक्शा पास कराने के लिए शहर में 13 सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्चर को लाइसेंस दिया गया है। आवासीय आवेदनकर्ता को अपनी जमीन के दस्तावेज लेकर इन लोगों के पास ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन पूर्ण होने के बाद जेई को जमीन का परीक्षण करने के बाद तीन दिन में रिपोर्ट देनी होगी। जांच में अगर कोई आपत्ति नहीं आती है तो 15 दिन में नक्शा पास होने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। व्यावसायिक जमीन के लिए पहले आवेदनकर्ता को निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसके बाद नक्शा पास कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। एसडीए की ओर से प्रत्येक प्रति वर्ग मीटर पर 628 रुपये का शुल्क जमा किया जाएगा। इसमें सभी प्रकार के आवासीय और व्यावसायिक भवन शामिल होंगे।




बिना नक्शा पास नहीं होगा कोई निर्माण

एसडीए की टीम ने काम करना शुरू कर दिया है। जेई और एई प्राधिकरण क्षेत्र में होने वाले अवैध निर्माण की जांच करेंगे। अगर नक्शा पास कराए बगैर कोई निर्माण कराया जाएगा तो संबंधित के विरुद्ध जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी और निर्माण कार्य पर रोक लगा दी जाएगी। कोई भी कॉलोनी और या भवन का अब बगैर नक्शा पास कराए निर्माण नहीं हो सकेगा। विवादित मामलों का नक्शा पास नहीं किया जाएगा।


अवैध रूप से बने भवनों पर भी होेगी कार्रवाई



प्राधिकरण के नियम के मुताबिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में बने भवनों को नोटिस जारी किए जाएंगे। अगर कोई भवन अवैध रूप से सरकारी जगह पर बना है तो नगर निगम के साथ मिलकर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति अपना नक्शा पास करा रहा है उसके क्षेत्र में किसी दूसरे का निर्माण आ रहा है तो उसको प्राधिकरण की तरफ से अवैध निर्माण हटाने का नोटिस जारी किया जाएगा। विवादित मामलों का प्राधिकरण की ओर से नक्शा पास नहीं किया जाएगा।


एसडीए में नक्शा पास कराने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। अब प्राधिकरण क्षेत्र में बगैर नक्शा पास कराए कोई भी निर्माण नहीं होगा। अगर कोई अवैध रूप से निर्माण करते पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। - प्रवेंद्र कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट व सचिव एसडीए
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